Q. सिंधु जल संधि छह दशकों से अधिक समय से भारत-पाकिस्तान जल-कूटनीति की आधारशिला रही है। हालाँकि, हाल के भू-राजनीतिक तनावों और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं ने इस समझौते को तनाव में डाल दिया है। संधि के प्रमुख प्रावधानों, इसकी सफलताओं और चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच कीजिये और इसे 21वीं सदी के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के तरीके सुझाएँ।" (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए।
  • भारत और पाकिस्तान के बीच जल-कूटनीति बनाए रखने में इसकी सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए।
  • संधि के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
  • इस संधि को 21वीं सदी के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के तरीके सुझाइये।

 

उत्तर:

विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) दोनों देशों के बीच जल-कूटनीति का एक आधार रही है। इस संधि ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को आवंटित किया, जिससे एक स्थिर जल-बंटवारे की व्यवस्था सुनिश्चित हुई। हालाँकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संधि पर दबाव डाल रहा है, जिससे 21वीं सदी में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं ।

सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान

  • जल आवंटन: सिंधु जल संधि, सिंधु नदी प्रणाली को विभाजित करती है, जिससे भारत को इस पर नियंत्रण प्राप्त होता है। पूर्वी नदियों ( रावी, ब्यास, सतलुज) पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों ( सिंधु, झेलम, चिनाब) पर पाकिस्तान का अधिकार है। 
    • उदाहरण के लिए: संधि के अनुसार, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से 80% जल प्राप्त होता है।
  • स्थायी सिंधु आयोग (PIC): इस संधि ने सहयोग और विवाद समाधान को सुगम बनाने के लिए एक द्विपक्षीय आयोग की स्थापना की, जिसकी वार्षिक बैठकें दोनों देशों के बीच होती हैं। 
    • उदाहरण के लिए: PIC ने बगलिहार बांध विवाद को सुलझाने में पूर्ण भूमिका निभाई तथा निरंतर संवाद के लिए एक मंच बनाए रखा।
  • जलविद्युत परियोजना की खामियाँ: भारत को पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएँ विकसित करने की अनुमति कुछ शर्तों के तहत दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल प्रवाह में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हो। 
    • उदाहरण के लिए: किशनगंगा परियोजना ने संधि प्रावधानों के अनुपालन, विशेष रूप से प्रवाह परिवर्तनों के संबंध में पाकिस्तान की चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
  • विवाद समाधान तंत्र: IWT तटस्थ विशेषज्ञों या आवश्यकता पड़ने पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। 
    • उदाहरण के लिए: बगलिहार विवाद को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा सुलझाया गया, जिससे विवाद बढ़ने से बचा जा सका।
  • निर्बाध जल प्रवाह: यह संधि सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से निर्बाध जल प्राप्त हो, जिससे भारत की उन परियोजनाओं पर रोक लगेगी जो इस प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। 
    • उदाहरण के लिए: इस खंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चिनाब नदी पर भारत की परियोजनाओं की सावधानीपूर्वक निगरानी की गई है।

सतत जल-कूटनीति की सफलताएँ

  • संधि की प्रासंगिकता: सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और राजनीतिक संघर्षों के दौरान भी बनी रही है, जो जल-साझाकरण तंत्र के रूप में इसकी प्रत्यास्थता को सिद्ध करती है। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान संधि बरकरार रही, जिससे स्थिरता बनाए रखने में इसके महत्त्व पर जोर दिया गया।
  • प्रभावी विवाद समाधान: IWT के विवाद समाधान तंत्र ने मुद्दों को सुलझाने के लिए संरचित मार्ग प्रदान करके संघर्षों को बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका है।
  • वार्ता को सुविधाजनक बनाना: PIC बैठकों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भी वार्ता के लिए एक सुसंगत मंच प्रदान किया है।
  • जल युद्धों की रोकथाम: IWT ने स्पष्ट और न्यायसंगत जल-बंटवारे की व्यवस्था सुनिश्चित करके, गंभीर भू-राजनीतिक तनाव के दौरान भी, बड़े जल विवादों को रोका है। 
    • उदाहरण के लिए: रतले बांध विवाद के दौरान भारत के संयम ने संघर्ष में संभावित वृद्धि को टालने में मदद की।
  • सतत जल उपयोग: इस संधि ने सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया है, जिससे इसके तहत दोनों देशों के लिए कृषि और ऊर्जा उत्पादन को लाभ हुआ है।

संधि के समक्ष चुनौतियाँ

  • भू-राजनीतिक तनाव: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव ने विश्वास को खत्म कर दिया है, जिससे संधि का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो गया है। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 में, भारत ने PIC की बैठकों में भाग नहीं लिया जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव प्रतिबिंबित होता है।
  • जलवायु परिवर्तन: IWT जलवायु परिवर्तन की समस्या को संबोधित नहीं करता है, जो नदियों के प्रवाह में बदलाव और दोनों देशों में जल की कमी को बढ़ा रहा है। 
    • उदाहरण के लिए: हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से जल की आपूर्ति कम होने का खतरा है, जिससे दोनों देशों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
  • बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: पश्चिमी नदियों पर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं ने विवादों को जन्म दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि इससे जल प्रवाह बाधित हो सकता है। 
    • उदाहरण के लिए: किशनगंगा विवाद ने जल वितरण पर बुनियादी ढाँचे के प्रभाव के संबंध में चिंताओं को उजागर किया।
  • तकनीकी प्रगति: संधि के पुराने प्रावधान जल प्रबंधन और विद्युत उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को समायोजित करने में संघर्ष करते हैं।
  • जनसंख्या वृद्धि: दोनों देश तेजी से बढ़ती जनसंख्या की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे जल की माँग बढ़ गई है, जिससे सिंधु नदी प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

संधि को 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक बनाने के तरीके

  • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को शामिल करना: संधि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रावधान शामिल होने चाहिए, जैसे कि चरम मौसमी घटनाओं के दौरान उचित जल-बंटवारा। 
    • उदाहरण के लिए: ग्लेशियर पिघलने की घटना की निगरानी के लिए किये जाने वाले संयुक्त प्रयास दोनों देशों के लिए जल प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं।
  • तकनीकी खंडों का आधुनिकीकरण: संधि के तकनीकी मानकों को अद्यतन करने से दोनों देशों को नई सिंचाई और जलविद्युत प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की अनुमति मिलेगी।
  • उन्नत डेटा साझाकरण: नदी प्रवाह, जल उपयोग और जलवायु प्रभावों पर एक मजबूत डेटा-साझाकरण तंत्र स्थापित करने से पारदर्शिता और विश्वास का निर्माण होगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का विस्तार: भविष्य के विवादों में मध्यस्थता करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका का विस्तार किया जा सकता है। 
    • उदाहरण के लिए: एक समर्पित पर्यावरण विशेषज्ञ पैनल जलवायु-संबंधी जल मुद्दों को हल करने में सहायता कर सकता है।
  • संयुक्त जल प्रबंधन परियोजनाएँ: भारत और पाकिस्तान संयुक्त बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, जैसे साझा बांध या जल विद्युत संयंत्र, पर कार्य कर सकते हैं, जिससे साझा संसाधनों पर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भू-राजनीतिक और जलवायु चुनौतियों के बावजूद, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल-कूटनीति बनाए रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन बनी हुई है। जलवायु प्रतिरोध को शामिल करने, सहयोग बढ़ाने और तकनीकी प्रावधानों को अद्यतन करने के लिए संधि का आधुनिकीकरण करके, दोनों देश 21वीं सदी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्थायी जल-साझाकरण व्यवस्था से लाभ उठाना जारी रख सकते हैं।

 

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