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Q. भारत में प्रस्तावित मध्यस्थता विधेयक (Mediation Bill) की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें और कानूनी परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर: 

दृष्टिकोण:

  • परिचय: भारत में मध्यस्थता के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने में मध्यस्थता विधेयक, 2021 के महत्व से शुरुआत कीजिए।
  • मुख्य विषयवस्तु: 
    • विधेयक के प्राथमिक घटकों का विवरण दीजिए।
    • इन घटकों का भारत की कानूनी प्रणाली पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें।
  • निष्कर्ष: भारतीय कानूनी परिदृश्य को नया आकार देने में मध्यस्थता विधेयक की क्षमता का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालिए।

परिचय:

राज्यसभा द्वारा मध्यस्थता विधेयक, 2021 का पारित होना भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। संसदीय स्थायी समिति की सिफ़ारिशों  के साथ 20 महीनों में तैयार किए गए, इस विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता या “समाधान” को कानूनी ढांचे के भीतर शामिल करना है। फिर भी, इस तरह के कदम के परिणाम बहुआयामी हैं, जिनके व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

मुख्य विषयवस्तु:

प्रमुख बिन्दु :

  • मध्यस्थता का समय कम होना:
    • कैबिनेट की मंजूरी के साथ विधेयक ने मध्यस्थता के समापन की अवधि को 180 से घटाकर 90 दिन कर दिया है, जिससे प्रक्रिया अधिक समय-कुशल हो गई है।
  • स्वैच्छिक मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता:
    • मध्यस्थता की स्वैच्छिक प्रकृति के मूल सार को संरक्षित करते हुए शुरू में अनिवार्य के रूप में प्रस्तावित, मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता को स्वैच्छिक होने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है
    • समाधान का प्रवर्तन:
    • विधेयक मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले समाधान समझौतों को मान्यता और लागू करने का आश्वासन देता है। यह सिंगापुर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत के दायित्वों के अनुरूप है।
  • निपटान चुनौतियों के लिए सीमित आधार:
    • विधेयक उन आधारों को प्रतिबंधित करता है जिन पर निपटान समझौतों को चुनौती दी जा सकती है और ऐसी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए 90 दिनों की अवधि प्रदान करता है।
  • असाधारण परिस्थितियों” में अंतरिम राहत:
    • खंड 8 पार्टियों को मध्यस्थता के दौरान अंतरिम राहत मांगने की अनुमति देता है, लेकिन केवल “असाधारण परिस्थितियों” के तहत, एक शब्द जो अपरिभाषित और संभावित रूप से अस्पष्ट रहता है।
  • ऑनलाइन और सामुदायिक मध्यस्थता:
    • विधेयक “ऑनलाइन” और “सामुदायिक” मध्यस्थता का प्रावधान करता है।
    • हालाँकि, बाद वाले को तीन-मध्यस्थ पैनल के गठन की आवश्यकता होती है, जो लचीलेपन को बाधित कर सकता है।
  • सरकारी भागीदारी पर प्रतिबंध:
    • सरकार के एक महत्वपूर्ण वादी होने के बावजूद, विधेयक मध्यस्थता कार्यवाही में सरकार की भागीदारी को केवल “व्यावसायिक विवादों” तक सीमित करता है।

कानूनी परिदृश्य के निहितार्थ:

  • मध्यस्थता को बढ़ावा देना:
    • विधेयक मध्यस्थता के महत्व को रेखांकित करता है, वादियों को विवाद समाधान की कम प्रतिकूल और अधिक सहयोगात्मक पद्धति की ओर निर्देशित करता है।
  • प्रवर्तन में चुनौतियाँ:
    • हालाँकि निपटान समझौतों को मान्यता देना और लागू करना प्रशंसनीय है, ऐसे निपटानों को चुनौती देने की 90 दिन की सीमा प्रतिबंधात्मक हो सकती है, खासकर जब धोखाधड़ी या गलत बयानी का बाद में पता चलता है।
  • डिजिटल डिवाइड:
    • ऑनलाइन मध्यस्थता की शुरूआत प्रगतिशील है लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। यह देखते हुए कि केवल 55% भारतीयों के पास इंटरनेट तक पहुंच है और केवल 27% के पास संगत डिवाइस हैं, डिजिटल विभाजन ऑनलाइन मध्यस्थता की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  • लचीलेपन संबंधी चिंताएँ:
    • सामुदायिक मध्यस्थता के लिए तीन-मध्यस्थ पैनल को अनिवार्य करना संभावित रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया की तरलता और अनुकूलनशीलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  • सरकार की सीमित भूमिका:
    • सरकार से जुड़े विभिन्न विवादों को छोड़कर, विधेयक मुकदमेबाजी के बैकलॉग को कम करने और सरकार की धारणा को एक विरोधी से एक सहयोगी में बदलने का अवसर चूक गया है।

निष्कर्ष:

मध्यस्थता विधेयक, 2021, मध्यस्थता को एक प्रमुख विवाद समाधान उपकरण के रूप में स्थापित करने के इरादे से देखा जाये, तो इसमें सराहनीय प्रावधान और विवाद के क्षेत्र दोनों हैं। जबकि स्वैच्छिकता को बढ़ावा देना, समाधानों को लागू करना और ऑनलाइन मध्यस्थता को शामिल करना प्रगतिशील कदम हैं, डिजिटल विभाजन, अनम्य जनादेश और सीमित सरकारी भागीदारी जैसे मुद्दे आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं। मध्यस्थता के वास्तव में प्रभावी होने और न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए, सार के साथ स्वरूप को संतुलित करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून वास्तव में प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करे।

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