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Q. भारत में सहभागी लोकतंत्र की दिशा में धरातल स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने में 73वें संशोधन अधिनियम की परिवर्तनकारी क्षमता की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) (अतिरिक्त)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • प्रस्तावना: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में लिखिए।
  • मुख्य विषयवस्तु:
    • स्थानीय स्तर के संस्थानों पर 73वें संशोधन अधिनियम के प्रभाव पर प्रकाश डालिए।
    • पंचायती राज संस्थान के प्रभावी कामकाज में आने वाली चुनौतियों के बारे में लिखिए।
  • निष्कर्ष: इस संबंध में उचित निष्कर्ष दीजिए।

 

प्रस्तावना:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शासन के तीसरे स्तर की स्थापना की और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यह संशोधन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका उद्देश्य प्रतिनिधि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर भागीदारी वाले लोकतंत्र में बदलना है, जहां समुदाय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

जमीनी स्तर के संस्थानों पर 73वें संशोधन अधिनियम के परिवर्तनकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं

  • प्रतिनिधि लोकतंत्र: संशोधन पीआरआई में लोगों के प्रतिनिधियों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें स्थानीय आबादी द्वारा चुना जाए।

  • महिला नेतृत्व: पंचायती राज संस्थान के भीतर सदस्यता और नेतृत्व दोनों भूमिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाता है। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है।
  • समावेशिता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की भागीदारी ने समावेशिता को बढ़ावा दिया है और ऐतिहासिक हानि को संबोधित किया है।
  • ग्रामीण विकास: 29 विषयों को पंचायती राज संस्थान में वर्णित किया गया है जो ग्रामीण विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
  • जवाबदेही और पारदर्शिता: ग्राम सभाओं में नियमित संवाद  के साथ, सामाजिक लेखापरीक्षा, सार्वजनिक जांच को बढ़ावा देना और कुशल संसाधन का उपयोग करना शामिल है।
  • जमीनी स्तर पर भागीदारी: यह ग्राम सभाओं को अपने गांवों में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार पर निर्णय लेने और तदनुसार आवंटित धन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
  • राजनीतिक जागरूकता: नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ने से शोषण में कमी आई है।
  • सामाजिक संस्थाएँ: जाति पंचायत जैसी पुरातन सामाजिक संस्थाओं का महत्व कम हो गया है, जिससे राजनीतिक सत्ता पर उनका प्रभाव कम हो गया है।
  • गैर-नौकरशाहीकरण: स्थानीय शासन में नौकरशाही का प्रभाव कम हो गया है, जिससे नागरिक-संचालित निर्णय लेने की अनुमति मिली है।

हालाँकि, इन उपलब्धियों के बावजूद, पीआरआई को अपने प्रभावी कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

  • समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी: पीआरआई में अक्सर अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी होती है।
  • सीमित कार्य: कुछ राज्य पीआरआई को अधिक कार्य सौंपने में झिझक रहे हैं, जिससे प्रभावी स्थानीय शासन के लिए उनका दायरा और क्षमता सीमित हो गई है।
  • अपर्याप्त निधि: ग्रामीण विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य के वित्तपोषण पर निर्भरता सरकार के तीसरे स्तर के रूप में पीआरआई के स्वतंत्र कामकाज में बाधा डालती है।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: पीआरआई को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
  • सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: जातिगत भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ, पीआरआई के प्रभावी कामकाज में बाधा डालती हैं और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की भागीदारी को सीमित करती हैं।

सुधार हेतु सुझाव:

  • पीआरआई में समर्पित पदाधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • राज्यों को पीआरआई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक कार्य सौंपने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • विविध राजस्व स्रोतों और अनुदानों के माध्यम से पीआरआई के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना।
  • पीआरआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की अनुमति देकर वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

73वें संशोधन अधिनियम ने सहभागी लोकतंत्र को संस्थागत बना दिया है। इस प्रणाली को और मजबूत करने और प्रतिनिधि लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र में वास्तविक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, पीआरआई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और उपायों की आवश्यकता है, जैसे समर्पित पदाधिकारियों का प्रावधान, कार्यों का हस्तांतरण और पर्याप्त वित्तीय संसाधन।

 

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