उत्तर:
दृष्टिकोण
- भूमिका
- वनोन्मूलन के बारे में संक्षेप में लिखें।
- मुख्य भाग
- लिखें कि वनोन्मूलन से भारत के पारिस्थितिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- वनोन्मूलन का मुकाबला करने के लिए भारत में मौजूद कानूनी ढाँचे के बारे में लिखिए।
- निष्कर्ष
- इस संबंध में उचित निष्कर्ष दीजिए।
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भूमिका
यह देखते हुए कि वनोन्मूलन से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और जलवायु के लिये भी , यह पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए एक खतरा बन चुका है। भारत में पिछले कुछ दशकों में इस प्रथा में तेजी आई है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन के गंभीर परिणाम सामने आए हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित यूटिलिटी बिडर की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार , भारत ने 2015-2020 के बीच 668,400 हेक्टेयर वानिकी क्षेत्र का ह्वास हुआ , जो विश्व स्तर पर ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है।
मुख्य भाग
वनोन्मूलन का भारत के पारिस्थितिक संतुलन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है
- जैव विविधता ह्वास: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वनोन्मूलन से अनगिनत प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट में वनोन्मूलन से लॉयन–टेल्ड– मकाक जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा है।
- जल चक्र में व्यवधान: मेघ निर्माण और भूजल पुनर्भरण में सहायता करके जल चक्र को बनाए रखने में वन, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में जंगलों को हटाने से जल स्तर कम हो सकता है , जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे।
- मृदा अपरदन: वन, मृदा अपरदन के विरुद्ध प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप भूस्खलन और मिट्टी का क्षरण हो सकता है , जिससे भूमि कम कृषि योग्य हो जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा।
- जलवायु परिवर्तन में तेजी: वन, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करते हैं। वनोन्मूलन से यह संग्रहीत कार्बन निर्मुक्त होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, पूर्वी हिमालय में वनों की कटाई से भारत के कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हुई है।
- आजीविका पर प्रभाव: वन लाखों लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका का समर्थन करते हैं। उनका ह्वास इन समुदायों को सीधे प्रभावित करता है, जैसा कि वनोन्मूलन के कारण मध्य प्रदेश में बैगा जैसी जनजातियों के प्रवासन की घटना में देखा गया है ।
- स्थानीय जलवायु में व्यवधान: बेंगलुरु जैसे शहरों में हरित आवरण के नष्ट होने से स्थानीय तापमान में वृद्धि हुई है , जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
- बाढ़ का खतरा बढ़ गया: वन, प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं जो बारिश के दौरान पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं। उनकी अनुपस्थिति अचानक बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकती है, जैसा कि 2018 में केरल में बाढ़ में देखा गया था , जिसका आंशिक कारण वनोन्मूलन था।
- वायु प्रदूषण: वन, प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य करते हैं। उनके निष्कासन से वायु में प्रदूषकों का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जैसा कि दिल्ली जैसे शहरों में देखा गया है, जहां अरावली वन क्षेत्र का ह्वास, चिंता का विषय बना हुआ है।
वनोन्मूलन का मुकाबला करने के लिए भारत में मौजूद कानूनी ढाँचा
- भारतीय वन अधिनियम, 1927: वन संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए सबसे पुराने कानूनों में से एक, यह सरकार को किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करने की शक्ति देता है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: यह ऐतिहासिक अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य सरकारों द्वारा गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन पर रोक लगाता है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम): यह वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है , जिसका उद्देश्य संरक्षण को और अधिक समावेशी बनाना है। उदाहरण: ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में वेदांता की खनन परियोजना को अस्वीकार करना इसी अधिनियम के तहत था।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह अधिनियम न केवल पशु संरक्षण पर केंद्रित है बल्कि इसमें पौधे भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से वनों की रक्षा करते हुए अभ्यारण्य में किसी भी भूमि पर कब्जा या खेती नहीं कर सकता है।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988: इस नीति का लक्ष्य है कि भारत का कम से कम एक तिहाई भूमि क्षेत्र वन या वृक्ष आच्छादित हो। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता देता है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 1994: कोई भी विकासात्मक परियोजना जिसमें वनोन्मूलन शामिल है, उसे पर्यावरणीय लागतों को मापने के लिए ईआईए से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए , छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के विस्तार को ईआईए की जांच होने तक रोक दिया गया था।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अवैध वनोन्मूलन सहित पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है । इसमें पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने की शक्ति है।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016: यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि वनोन्मूलन करने वाली किसी भी औद्योगिक परियोजना में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, झारखंड में उद्योगों को प्रतिपूरक वनीकरण उपाय अपनाने के लिए बाध्य किया गया है।
- राज्य-विशिष्ट विधान: राष्ट्रीय कानूनों के अलावा, कई राज्यों के अपने स्वयं के वन कानून और नीतियां हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु निजी वन संरक्षण अधिनियम, 1949 का उद्देश्य राज्य में निजी वनों को संरक्षित करना है।
निष्कर्ष
वनोन्मूलन से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बावजूद, भारत का व्यापक कानूनी ढांचा इस मुद्दे से निपटने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। केंद्रित कार्यान्वयन और सार्वजनिक भागीदारी के साथ , विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन हासिल किया जा सकता है।
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