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Q. क्या उन राज्यों को हटाकर, जिन्हें अब अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं है और आर्थिक रूप से वंचित राज्यों को, जिन्हें वर्तमान में लाभ नहीं मिलता है, उन्हें जोड़कर राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मानदंडों की फिर से जांच की जानी चाहिए? श्रेणियों को संशोधित करने के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • प्रस्तावना: भारत में राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) देने के संदर्भ, इसके उद्देश्य और इसके आवंटन के मानदंड से शुरुआत कीजिए।
  • मुख्य विषयवस्तु:
    • दो मुख्य अनुभागों में विभाजित कीजिए:
    • राज्य की उभरती जरूरतों के साथ एससीएस को संरेखित करने, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने, अपेक्षित लाभों में कमी को संबोधित करने और राज्यों की मांगों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
    • केंद्र सरकार पर संभावित आर्थिक बोझ को इंगित कीजिए साथ ही, मौजूदा एससीएस का राज्यों पर प्रभाव और मौजूदा लाभों की प्रभावकारिता के बारे में लिखिए।
  • निष्कर्ष: भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित कर निष्कर्ष निकालिए।

 

प्रस्तावना:

विशेष श्रेणी का दर्जा प्रारम्भ में 1969 में विशिष्ट राज्यों को जो भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक और रणनीतिक कारकों सहित कई अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हैं, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। एससीएस के मानदंडों में संसाधन की कमी, प्रति व्यक्ति कम आय, गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त, आर्थिक और संरचनात्मक अविकसितता, एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी, चुनौतीपूर्ण इलाके और रणनीतिक सीमा स्थान शामिल हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए तर्क:

  • उभरती आर्थिक और विकासात्मक आवश्यकताएँ: राज्यों की उभरती आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियों के अनुरूप एससीएस के मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसाधनों का आवंटन न्यायसंगत है और राज्यों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है।
  • प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना: मानदंडों को संशोधित करने से प्रतिस्पर्धी संघवाद के सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सकता है, संसाधन के आवंटन हेतु एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे विकास और प्रगति के लिए राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
  • लाभों में कमी को संबोधित करना: एससीएस प्राप्त करने वाले राज्यों की बढ़ती संख्या के साथ, लाभों में कमी को लेकर चिंता है। मानदंडों की पुनः जांच यह सुनिश्चित कर सकती है कि एससीएस का मूल उद्देश्य – विशिष्ट नुकसान वाले राज्यों का समर्थन – प्रभावी ढंग से पूरा हो गया है।
  • राज्यों की मांगों पर प्रतिक्रिया: ओडिशा और बिहार जैसे राज्य गरीबी और अविकसितता जैसी अनूठी चुनौतियों का हवाला देते हुए एससीएस की अपनी आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं। मानदंडों को संशोधित करने से ऐसी मांगों को अधिक न्यायसंगत ढंग से संबोधित किया जा सकता है।

एससीएस मानदंड को संशोधित करने के विरुद्ध तर्क:

  • केंद्र सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ: एससीएस वाले राज्यों की संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार से धन का हस्तांतरण बढ़ सकता है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पैदा हो सकता है।
  • मौजूदा एससीएस राज्यों पर प्रभाव: 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए एससीएस को समाप्त करने की सिफारिश की, जिससे उन राज्यों के बीच चिंता बढ़ गई है जो अपना एससीएस दर्जा खो देंगे।
  • वर्तमान प्रणाली के तहत अल्प लाभ: कुछ आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान एससीएस प्रणाली के तहत प्रदान किए गए लाभ राज्यों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपर्याप्त हैं, अर्थात केवल मानदंडों को बदलना एक प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में विशेष श्रेणी की स्थिति के मानदंडों को संशोधित करने पर बहस एक जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करती है। एक ओर, विभिन्न राज्यों की उभरती आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियों के अनुरूप ढलने, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने और समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर, केंद्र सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ, मौजूदा एससीएस राज्यों पर प्रभाव और मौजूदा लाभ प्रणाली की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें निधि का आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच चल रही बातचीत और एससीएस प्रावधानों पर संवैधानिक स्पष्टता शामिल है, आगे बढ़ने का एक व्यावहारिक तरीका प्रतीत होता है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के संघीय ढांचे की अखंडता को बनाए रखते हुए सभी राज्यों की जरूरतों को निष्पक्ष रूप से संबोधित किया जाए।

 

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