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Q. वैश्विक संविधानों से तत्वों को ग्रहण करते हुए, भारत का संविधान किस प्रकार अपनी स्वयं की विशिष्टता को बनाए रखता है? चर्चा कीजिए (10 अंक, 150 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण

  • भूमिका
    • भारतीय संविधान के बारे में संक्षेप में लिखिए।
  • मुख्य भाग
    • भारतीय संविधान में वैश्विक संविधानों से लिए गए तत्वों के बारे में लिखिए।
    • लिखिए कि भारत का संविधान किस प्रकार अपनी विशिष्टता बनाए रखता है।
  • निष्कर्ष
    • इस संबंध में उचित निष्कर्ष दीजिए।

 

भूमिका

26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया , भारत का संविधान देश की सामाजिक-राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतीक  है। यद्यपि इसने विभिन्न वैश्विक संविधानों की विशेषताओं को आत्मसात किया, फिर भी यह भारत के विविध ताने-बाने के अनुरूप विशिष्ट रूप से बना हुआ है। विशिष्ट अनुच्छेदों को जोड़कर, निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान ,भारतीय लोकाचार के साथ गहराई से मेल खाता हो

मुख्य भाग

भारतीय संविधान में वैश्विक संविधानों से लिए गए तत्व:

  • यूके से संसदीय प्रणाली: भारत द्वारा ब्रिटिश शैली की द्विसदनीय संसदीय प्रणाली को अपनाना, राज्यसभा और लोकसभा के गठन में स्पष्ट है जैसा कि अनुच्छेद 79-122 में उल्लिखित है । यह शक्तियों के पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन तथा विविध प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  • अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स: अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) के साथ गहराई से मेल खाता है। वे संभावित राज्य ज्यादतियों, विशेष रूप से समानता का अधिकार ( अनुच्छेद 14-18 ) और स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 19-22 ) के हनन के खिलाफ एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं।
  • आयरलैंड के निदेशक सिद्धांत: आयरिश संविधान से लिए गए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51) भारत के शासन के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, फिर भी वे देश की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं, मार्गदर्शक नीतियों और कानून को प्रतिबिंबित करते हैं।
  • कनाडा से एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली: अनुच्छेद 245-255 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को समाहित करता है। मौलिक रूप से संघीय होते हुए भी, यह प्रणाली आपात स्थिति (अनुच्छेद 352) के दौरान एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हुए केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करती है।
  • ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची: ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरणा लेते हुए, यह सूची उन विषयों का विवरण देती है जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं , सहकारी संघवाद को सुविधाजनक बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अतिव्यापी क्षेत्राधिकार विधायी गतिरोध न पैदा करें।
  • दक्षिण अफ़्रीका से संशोधन की प्रक्रिया: संविधान की अनुकूलनशीलता अनुच्छेद 368 में निहित है, जो इसकी संशोधन प्रक्रिया निर्धारित करती है। दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित होकर, बहुमत प्रावधानों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी परिवर्तन पर्याप्त सर्वसम्मति से हो रहा है।
  • जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान: जर्मनी के वीमर संविधान ने भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352-360 ) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ये प्रावधान राज्य की स्थिरता और व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, संकट के दौरान कुछ अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देते हैं।

भारत का संविधान निम्नलिखित प्रकार से अपनी विशिष्टता बनाये रखता है

  • सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का समावेश: 21A जैसे अनुच्छेद , शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, और 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता पर जोर देना, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
  • धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 25-28): केवल राज्य से धर्म के अलगाव को सुनिश्चित करने के बजाय, अनुच्छेद 25 से 28 में निहित भारतीय धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए जो भारत के सहस्राब्दियों पुराने बहुलवादी लोकाचार को दर्शाता है।
  • सामाजिक न्याय: अनुच्छेद 15 , जो विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। यह एक समावेशी समाज के निर्माण के संविधान के संकल्प को प्रदर्शित करता है।
  • एकीकृत न्यायपालिका: अनुच्छेद 124-147 में निहित अद्वितीय एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली , एक निर्बाध न्यायिक तंत्र सुनिश्चित करती है। यह एकीकृत संरचना नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को संभालती है, यह सुनिश्चित करती है कि न्याय सभी को और सुसंगत तरीके से दिया जाए।
  • भाषा प्रावधान (अनुच्छेद 343-351): भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हुए, आठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 343 से 351) ,22 भाषाओं को मान्यता देती है । यह सुनिश्चित करता है कि विविध भाषाई समूहों को संवैधानिक मान्यता मिले, जिससे भारत की बहुलवादी विरासत के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे।
  • कुछ क्षेत्रों को विशेष दर्जा: कुछ क्षेत्रों की अनूठी सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता को समझते हुए, जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 (इसके निरस्तीकरण से पहले) और कुछ उत्तर-पूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 244 और 244A जैसे प्रावधान विशेष व्यवस्था प्रदान करते हैं।
  • पंचायती राज व्यवस्था (अनुच्छेद 243-243O): 73 वें और 74वें संशोधन सदियों पुरानी पंचायती राज व्यवस्था और शहरी नगर निकायों को संस्थागत बनाते हैं। ये प्रावधान स्थानीय स्वशासन को मजबूत करते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक सहभागी और लोगों के करीब बनता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान, विश्व स्तर पर प्रेरणा लेते हुए, आंतरिक रूप से देश के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे से जुड़ा हुआ है।इसके  विशिष्ट अनुच्छेदों के माध्यम से, निर्माताओं ने एक ऐसी परिकल्पना की है, जो वैश्विक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होने के बावजूद, सार और भावना में स्पष्ट रूप से भारतीय बने हुए हैं

 

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