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परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) में पर्यवेक्षी चिंताएँ

Lokesh Pal May 20, 2024 05:54 146 0

संदर्भ

हाल ही में RBI ने मुंबई में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies- ARCs) के निदेशकों एवं MD/CEOs के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी 27 ARCs का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

संबंधित तथ्य

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के कामकाज में कई पर्यवेक्षी चिंताओं के बारे में अवगत कराया।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs)

  • वित्तीय संस्थान का एक प्रकार: ARC एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है, जो बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों, आमतौर पर ऋण या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को प्राप्त करने तथा प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    • जब उधारकर्ता अपने ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो ये ऋण NPAs बन जाते हैं एवं बैंक इन संकटग्रस्त संपत्तियों को ARCs को बेचने का निर्णय ले सकते हैं।
  • महत्त्व: ARCs बैंकों को उनकी बैलेंस शीट को व्यवस्थित करने एवं संकटग्रस्त ऋणों से कुछ मूल्य वसूलने में मदद करके वित्तीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

  • ‘विनियमन प्लस’ दृष्टिकोण अपनाने के लिए: RBI ने ARCs को ‘विनियमन प्लस’ दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा, ताकि विनियमों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
  • कार्यों को उचित महत्त्व: बोर्डों को जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा जैसे आश्वासन कार्यों को उचित महत्त्व देना चाहिए।
    • ये कार्य जोखिमों की पहचान करने एवं उन्हें कम करने, कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगठन की प्रतिष्ठा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    • नैतिक आचरण एवं सत्यनिष्ठा: ईमानदारी तथा नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • सुदृढ़ शासन के महत्त्व पर जोर देना: सुदृढ़ शासन ARCs को मजबूत व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
  • जिम्मेदारी: सुदृढ़ प्रशासन विकसित करने का दायित्व काफी हद तक ARCs के बोर्डों एवं शीर्ष पदाधिकारियों पर है, जिन्हें उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर एक मजबूत तथा संस्थागत संस्कृति विकसित करनी होगी।
    • सार: पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में जिम्मेदार आचरण की आवश्यकता एवं इस बात पर जोर दिया गया कि ARCs को रिजर्व बैंक द्वारा लागू व्यापक निष्पक्ष अभ्यास कोड (Fair Practice Code- FPC) के अनुरूप पारदर्शी तथा गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पालन करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में

  • गठन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना वर्ष 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के माध्यम से, हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) की सिफारिशों के आधार पर, 5 करोड़ रुपये की शेयर पूँजी के साथ की गई थी। 
    • रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
    • प्रारंभ में, RBI का स्वामित्व निजी तौर पर था, लेकिन वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।
  • अधिदेश: RBI देश में मुद्रा के नियंत्रण, जारी करने एवं आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह देश की प्रमुख भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है।

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