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सेबी ने जारी किया वित्तीय हतोत्साहन संबंधी फ्रेमवर्क

Lokesh Pal June 07, 2024 04:49 155 0

संदर्भ

हाल ही में सेबी ने ‘वित्तीय हतोत्साहन’ संबंधी फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है, जो बाजार अवसंरचना संस्थानों को लक्षित करता है।

संबंधित तथ्य

  • नया प्रावधान: इस फ्रेमवर्क के तहत, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक निगरानी संबंधी त्रुटि के लिए 1 लाख रूपए से 1 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
  • यह  फ्रेमवर्क 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।

बाजार निगरानी

  • बाजार निगरानी के अंतर्गत  प्रतिभूति बाजारों में दुर्व्यवहारपूर्ण, हेरफेरपूर्ण या अवैध व्यापार प्रथाओं को रोकना और उनकी जाँच करना शामिल है।
  • उद्देश्य: यह लेन-देन की निष्पक्षता और सटीकता में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विश्वास में वृद्धि कर एक  व्यवस्थित बाजार सुनिश्चित करता है।
  • महत्त्व: बाजार व्यवस्था बनाए रखने, निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी महत्त्वपूर्ण है।
  • प्रदाता: निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बाजार निगरानी गतिविधियों में भाग ले सकते  हैं।

बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) द्वारा बाजार निगरानी

  • बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) द्वारा निगरानी का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार पर लगातार निगरानी रखना है।
    • यह एक महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो बाजार के नियमों और विनियमों को लागू करने में नियामक को सहायता प्रदान करता है।

उत्तरदायित्व

  • बाजार की गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन निगरानी।
  • असामान्य या संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग।
  • बाजार मध्यस्थों के आचरण की निगरानी।
  • अलर्ट जनरेट करना और उनका प्रसंस्करण करना।
  • व्यापारिक औचित्य की तलाश करना।
  • परिदृश्य आधारित  विश्लेषण करना

निगरानी संबंधी त्रुटि

  • निगरानी संबंधी त्रुटि में निगरानी गतिविधियों के संचालन में देखी गई कोई भी विफलता शामिल है।
  • इन गतिविधियों में निश्चित समय सीमा के अंदर गतिविधियों की अपर्याप्त या गैर-रिपोर्टिंग शामिल है।
    • इसमें निगरानी से संबंधित सेबी (SEBI) के किसी निर्णय या अनुदेश का आंशिक या विलंबित निष्पादन भी शामिल है।

नए फ्रेमवर्क के तहत निगरानी संबंधी त्रुटि के लिए दंड संरचना

  • प्रथम दृष्टांत
    • ₹300 करोड़ से कम वार्षिक राजस्व वाले बाजार अवसंरचना संस्थान: ₹1 लाख का जुर्माना।
    • ₹1,000 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व वाले बाजार अवसंरचना संस्थान: ₹25 लाख का जुर्माना।
  • द्वितीय दृष्टांत
    • वार्षिक राजस्व के आधार पर जुर्माना 2 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक है।
  • तृतीय या उसके उपरांत के दृष्टांत
    • वार्षिक राजस्व के आधार पर जुर्माना ₹4 लाख से ₹1 करोड़ तक है।

बाजार निगरानी संबंधी त्रुटि के प्रभाव

  • भरोसा और विश्वास: प्रतिभूति बाजार की निगरानी में त्रुटि से प्रतिभूति बाजार में निवेशकों का भरोसा और विश्वास समाप्त हो सकता है।
  • हेरफेरपूर्ण व्यवहार: बाजार निगरानी में त्रुटि से हेरफेरपूर्ण व्यवहार में वृद्धि हो सकती है, जिससे बाजार असुरक्षित हो सकता है।
  • अनुचित प्रक्रिया : बाजार निगरानी में त्रुटि  से निवेशकों के लिए एक अनुचित प्रक्रिया का क्षेत्र  बन सकता है।

नए फ्रेमवर्क के अपवाद 

  • सेबी (SEBI) का नया फ्रेमवर्क निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा यदि:
    • इस त्रुटि का बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
    •  इस त्रुटि के परिणामस्वरूप निवेशकों को भारी नुकसान होता है। 
    • इस त्रुटि से बड़े पैमाने पर बाजार की अखंडता से समझौता होता है।    

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