विदेश मंत्रालय (MEA) ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों की मृत्यु की बात स्वीकार की है।
संबंधित तथ्य
विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया: मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूत और रूसी अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया तथा रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी का आग्रह किया।
चिंताजनक प्रवृत्ति: ये मौतें घरेलू रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में भारतीयों की तस्करी के मुद्दे को उजागर करती हैं।
किराए के सैनिक (Mercenaries)
इन्हें मर्क, भाग्य का सिपाही या किराए का बंदूकधारी भी कहा जाता है।
यह एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए सशस्त्र संघर्ष में भाग लेता है।
किराए के सैनिक बनाम पारंपरिक सैनिक
पारंपरिक सैनिक: आम तौर पर संघर्ष करने वाले दल के सशस्त्र बलों के सदस्य।
किराए के सैनिक: संघर्ष में शामिल न होने वाले किसी तीसरे पक्ष के राज्य से भर्ती किए गए।
प्रेरणा: किराए के सैनिक मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ते हैं, जबकि नियमित लड़ाके देशभक्ति से प्रेरित होते हैं।
किराए के सैनिकों के लिए मानदंड (अनुच्छेद-47, अतिरिक्त प्रोटोकॉल-I, जिनेवा कन्वेंशन)
विशेष भर्ती: स्थानीय या विदेश में विशेष रूप से संघर्ष में शामिल करने के लिए भर्ती किया जाता है।
प्रत्यक्ष भागीदारी: शत्रुता में सक्रिय रूप से शामिल होना।
लाभ के लिए प्रेरणा: निजी लाभ की इच्छा से प्रेरित और नियमित लड़ाकों की तुलना में बहुत अधिक मुआवजा देने का वादा किया गया।
तीसरे पक्ष की राष्ट्रीयता: संघर्ष में शामिल किसी पक्ष का नागरिक या निवासी नहीं।
सशस्त्र बलों का गैर-सदस्य: संघर्ष में शामिल किसी पक्ष के सशस्त्र बलों का हिस्सा नहीं।
कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं: किसी गैर-संघर्षरत राज्य द्वारा आधिकारिक कर्तव्य पर नहीं भेजा गया।
किराए के सैनिकों की कानूनी स्थिति और उपचार
परिभाषा के अनुसार कोई अपराध नहीं:प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत किराए का सैनिक होना कोई विशिष्ट अपराध नहीं है।
युद्ध बंदी का दर्जा नहीं: पकड़े गए किराए के सैनिकों को जिनेवा सम्मेलनों के तहत युद्ध बंदी का दर्जा या सुरक्षा नहीं मिलती है।
रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (ICRC)
यह एक मानवीय संगठन है।
गठन: 1863 ई.
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
ICRC अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का संरक्षक है।
यह इसके पालन और कार्यान्वयन की वकालत करता है।
उद्देश्य: यह सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, भोजन, जल और आश्रय सहित सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है।
अभियोजन: उन पर युद्ध अपराधों या मानवीय कानून के अन्य गंभीर उल्लंघनों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और हिरासत में लिए गए देश में उन्हें घरेलू आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
मानवीय व्यवहार: वे मौलिक मानवीय कानून गारंटी (अनुच्छेद-75, अतिरिक्त प्रोटोकॉल I) के अनुसार मानवीय व्यवहार के हकदार हैं।
मौजूदा व्यवस्था की सीमाएँ
स्पष्ट परिभाषा का अभाव
अस्पष्टता: वर्तमान विनियामक व्यवस्था में किराए के सैनिकों की स्पष्ट और व्यापक कानूनी परिभाषा का अभाव है।
घरेलू कानून: अधिकांश देश अपने घरेलू कानूनों के तहत किराए की गतिविधियों को अपराध नहीं मानते हैं।
अधूरी परिभाषाएँ
अनुच्छेद-47, API: यह परिभाषा किसी अन्य राज्य के सशस्त्र बलों में शामिल विदेशी सैन्य कर्मियों को कवर नहीं करती है, जैसे कि ब्रिटिश सेना में गोरखा।
निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियाँ (PMSCs)
PMSCs विशेष सैन्य और सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यवसाय हैं।
ये लाभ संचालित कंपनियाँ युद्ध समर्थन से लेकर सैनिकों के लिए खाद्य आपूर्ति प्रदान करने तक विभिन्न सेवाएँ प्रदान करती हैं।
जवाबदेही: यह परिभाषा सलाहकार और प्रशिक्षक के रूप में काम करने वाले विदेशियों के लिए जवाबदेही को संबोधित करने में भी विफल रही है।
निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियों की बढ़ती भूमिका: PMSCs पारंपरिक रूप से भाड़े के सैनिकों से जुड़ी भूमिकाएँ सँभाल रही हैं।
प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: ये कंपनियाँ युद्ध से लेकर सैनिकों के लिए खाद्य आपूर्ति जैसे रसद समर्थन तक की कई सेवाएँ प्रदान करती हैं।
नियामक अंतराल: PMSCs के लिए कानूनी ढाँचा शिथिल रूप से परिभाषित है और यह देश के घरेलू कानूनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
मॉन्ट्रेक्स दस्तावेज
यह एक बहुराष्ट्रीय समझौता है।
यह संघर्ष क्षेत्रों में निजी सैन्य और सुरक्षा कंपनियों (PMSCs) की देखरेख के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
सितंबर 2008 में मॉन्ट्रेक्स, स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया और इस पर सहमति बनी।
विनियामक प्रयास और चुनौतियाँ
मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत: मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत के तहत हस्ताक्षरकर्ताओं को PMSCs की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का पालन करते हैं।
गैर-हस्ताक्षरकर्ता (भारत और रूस): न तो भारत और न ही रूस ने मॉन्ट्रेक्स सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत द्वारा संभावित कार्रवाई: हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद, भारत PMSCs द्वारा अपने नागरिकों की भर्ती के तरीके पर अधिक कड़े नियम लागू कर सकता है।
अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा: ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अत्यंत आवश्यकता है, जिन्हें PMSCs के लिए कार्य करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है।
आगे की राह
नीतिगत रूपरेखा: भारत सरकार को संकटपूर्ण प्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए एक मजबूत नीति बनानी चाहिए।
द्विआयामी दृष्टिकोण
दीर्घकालिक उपाय: उन आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनके कारण लोग देश छोड़कर चले जाते हैं।
तत्काल उपाय: जनता को शिक्षित करें और रूस जैसे संघर्ष क्षेत्रों में जाने वाले भारतीयों के लिए यात्रा से पहले पूरी तरह से जाँच सुनिश्चित करें।
विशिष्ट उपाय
यात्रा-पूर्व अनुमोदन
विदेश मंत्रालय की मंजूरी: रूस की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से यात्रा-पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
मानव तस्करी की जाँच: यह स्वीकृति प्रक्रिया मानव तस्करी के संदिग्ध मामलों की पहचान करने में मदद कर सकती है।
कंपनी की पहचान: भारतीय नागरिकों का शोषण करने वाली कंपनियों की पहचान करने में मदद करती है।
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