हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के विशाल क्षेत्र में लिंबलेस ऐम्फीबियन प्रजाति स्ट्रिप्ड्ड सीसिलियन(Striped Caecilian) अर्थात् इचथियोफिस एसपीपी (Ichthyophis spp) नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है।
सीसिलियन (Caecilians)
परिचय: सीसिलियन (Caecilians), जो हाथ-पैर रहित उभयचर प्राणी हैं तथा मुख्यतः भूमिगत बिलों में पाए जाते हैं, उभयचरों की सबसे कम ज्ञात प्रजातियों में से एक हैं।
विशेषताएँ: सीसिलियन का शरीर चिकना, बेलनाकार होता है, जिस पर छल्ले या धारीदार पैटर्न बना होता है, इसलिए इसे ‘धारीदार’ (स्ट्रिप्ड्ड) नाम दिया गया है।
ये उभयचर मुख्य रूप से खननी (बिल खोदने वाले) होते हैं तथा अपना अधिकांश जीवन भूमिगत या पत्तियों के ढेर में बिताते हैं, जिसके कारण इनका अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण होता है।
वे मांसाहारी होते हैं तथा मिट्टी और पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे अकशेरुकी जीवों को खाते हैं।
सीसिलियन की दृष्टि आमतौर पर कमजोर होती है और वे शिकार का पता लगाने के लिए पर्यावरण में रसायनों का पता लगाने वाली रासायनिक-संवेदना पर निर्भर रहते हैं।
ये जीव अपनी विशिष्ट प्रजनन रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें जन्म देना या अंडे देना शामिल हो सकता है।
निवास स्थान: वे मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनके निवास स्थान में आमतौर पर भूमिगत बिल या नम मिट्टी के वातावरण शामिल होते हैं।
महत्त्व: काजीरंगा के अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सीसिलियन प्राचीन प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विकास और अंतरमहाद्वीपीय प्रजातियों के उद्भव को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
रिजॉल्व तिब्बत एक्ट
(Resolve Tibet Act)
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कांग्रेस ने तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम (Promoting a Resolution to Tibet-China Dispute Act) पारित किया, जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट (Resolve Tibet Act) के नाम से जाना जाता है।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान
चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करना:रिजॉल्व तिब्बत एक्ट तिब्बत के बारे में चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए धन के उपयोग को अधिकृत करता है, जिसमें तिब्बत के इतिहास, तिब्बती लोगों और तिब्बती संस्थानों के बारे में दुष्प्रचार शामिल है, जिसमें दलाई लामा का इतिहास भी शामिल है।
चीनी दावों को चुनौती: यह अधिनियम चीन के इस दावे को चुनौती देता है कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा रहा है।
इसमें चीन से दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तिब्बती नेताओं के साथ बिना किसी शर्त के सीधे और सार्थक वार्ता करने का आह्वान किया गया है, ताकि मतभेदों को दूर करने वाले समाधान पर पहुँचा जा सके।
अंतरराष्ट्रीय दायित्व: तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के अधिकार को रेखांकित करते हुए, अधिनियम दो अनुबंधों (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चीन के कर्तव्य को रेखांकित करता है, जो इसकी वकालत करते हैं।
तिब्बती पहचान की मान्यता: रिजॉल्व तिब्बत एक्ट तिब्बती लोगों की बहुआयामी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, विशेष रूप से उनकी “विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पहचान” को मान्यता देने और संबोधित करने का प्रयास करता है।
सीमा निर्धारण: यह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के सटीक भौगोलिक क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए TPA में संशोधन करता है।
उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme- LRS)
वर्तमान में विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन-देन को उदारीकृत धन प्रेषण योजना (LRS) के रूप में नहीं गिना जाता है और उन्हें स्रोत पर 20% कर संग्रह से छूट दी जाती है।
RBI संभावित LRS परिवर्तनों के लिए बैंकों के साथ कार्य कर रहा है।
उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme)
वर्ष 2004 में शुरू किए गए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी निवासी व्यक्तियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, को किसी भी स्वीकृत चालू या पूँजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की स्वतंत्र रूप से धनराशि भेजने की अनुमति दी है।
FEMA का हिस्सा: LRS विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 का हिस्सा है, जो भारत से बाहरी धन प्रेषण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
पात्रता: इस योजना में निगम, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजितपरिवार (HUFs), ट्रस्ट आदि शामिल नहीं हैं।
यद्यपि LRS के अंतर्गत धन प्रेषण की आवृत्ति पर कोई सीमा नहीं है, फिर भी एक बार जब कोई निवासी व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक का धन प्रेषण कर देता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत आगे और धन प्रेषण नहीं कर सकता है।
प्रेषित निधि का उपयोग: प्रेषित निधि का उपयोग यात्रा, चिकित्सा व्यय, शिक्षा, उपहार और रिश्तेदारों की सहायता के लिए किया जा सकता है।
इन्हें अंतरराष्ट्रीय शेयरों, ऋण उपकरणों में भी निवेश किया जा सकता है या विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
व्यक्ति स्वीकार्य लेनदेन के लिए विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाता रख सकते हैं।
निषिद्ध लेनदेन: अनुसूची-I में सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए लेनदेन निषिद्ध हैं, जैसे लॉटरी टिकट खरीदना या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतिबंधित वस्तुएँ खरीदना।
विदेशों में विदेशी मुद्रा का व्यापार।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा ‘गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों’ के रूप में पहचाने गए देशों को प्रेषित धनराशि।
ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रेषित धन, जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा आतंकवाद का गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला माना गया हो।
अनिवार्य आवश्यकता: निवासियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए जाने वाले सभी LRS लेनदेन के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करना होगा।
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