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ICC ने रूसी रक्षा नेतृत्व के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Lokesh Pal June 27, 2024 02:56 146 0

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) ने यूक्रेन युद्ध से संबंधित ‘कथित अंतरराष्ट्रीय अपराधों’ के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री एवं सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

  • पिछले वर्ष रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी युद्ध अपराध के लिए ICC द्वारा  वारंट जारी किया गया था।

स्टेट्स द्वारा ICC की मान्यता

  • कई देश युद्ध अपराध, नरसंहार एवं अन्य अपराधों पर ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। इन देशों में इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कतर एवं चीन शामिल हैं।
  • भारत ICC का सदस्य राष्ट्र नहीं है एवं भारत इसकी मूल संधि, ‘रोम संविधि’ (Rome Statute) पर हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। 

रोम संविधि का अनुच्छेद 12 (3)

  • यदि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किसी ऐसे राष्ट्र की स्वीकृति अपेक्षित है जो इस कानून का पक्षकार नहीं है, तो वह राष्ट्र रजिस्ट्रार के पास दर्ज घोषणा द्वारा, संबंधित अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने वाला राष्ट्र भाग 9 के अनुसार बिना किसी देरी या अपवाद के न्यायालय के साथ सहयोग करेगा।

  • यूक्रेन: यूक्रेन रोम संविधि  का एक  पक्षकार राष्ट्र नहीं है, लेकिन इसने कानून  के अनुच्छेद 12(3) के तहत अपने क्षेत्र में होने वाले रोम संविधि के तहत कथित अपराधों पर ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के लिए दो बार अपने विकल्पों का उपयोग किया है।

पुतिन का गिरफ्तारी वारंट

  • पिछले वर्ष, ICC ने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण की जिम्मेदारी के आरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। 
  • रूस ने ICC अभियोजकों एवं न्यायाधीशों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करके इसका जवाब दिया था।

    • नेताओं की गिरफ्तारी: यदि पुतिन या दो नेता  ICC के किसी पक्षकार देश  की यात्रा करते हैं, तो उस देश को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करना होगा। 
  • इस कदम से रूस का पश्चिम से अलगाव और भी गहन होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि 

  • इस संविधि के तहत ही अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना हुई थी। ICC 123 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। 
    • इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
    • इस संधि को जुलाई 1998 में अपनाया गया, जो  जुलाई 2002 में लागू हुई। 
  • यह दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों (युद्ध अपराध, मानव अधिकारों के खिलाफ अपराध, नरसंहार एवं आक्रामकता के अपराध) के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए  एक स्थायी न्यायालय है। 
  • यह केवल तभी हस्तक्षेप करता है, जब राष्ट्रीय प्राधिकारी मुकदमा नहीं चला सकते या नहीं चलाएँगे।
  • ICC संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। 
    • यह संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहयोग समझौता भी बनाए रखता है। 
  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के विपरीत, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है एवं ICC राष्ट्रों पर मुकदमा नहीं चलाता है।

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