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नगर निगम के ‘एल्डरमैन (Aldermen)’ को दिल्ली एलजी द्वारा सीधे नामित किया जा सकता है: उच्चतम न्यायालय

Lokesh Pal August 06, 2024 02:30 108 0

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केंद्र द्वारा नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor- LG) को दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi- MCD) में ‘एल्डरमैन’ (Aldermen) को नामित करने का अधिकार है। 

मामले की पृष्ठभूमि

  • दिल्ली के उपराज्यपाल ने वर्ष 2023 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (Delhi Municipal Corporation Act, 1957) की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 10 एल्डरमैन को नामित किया। 
    • इस नामांकन को दिल्ली सरकार ने कानूनी रूप से चुनौती दी, जिसने मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में अधिसूचनाओं को रद्द करने की माँग करते हुए एक याचिका दायर की। 
  • तर्क
    • अनुच्छेद-239AA के तहत शक्तियाँ (Powers under Article 239AA): दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अधिसूचनाएँ अवैध थीं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद-239AA के तहत दिल्ली NCT को दिए गए विशेष दर्जे के अनुसार केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर नामांकन कर सकते हैं। 
    • राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ, 2018: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली उपराज्यपाल राज्य और समवर्ती सूचियों (तीन बहिष्कृत विषयों के अलावा) के तहत विषयों से संबंधित सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से बाध्य हैं। 
      • दिल्ली सरकार ने बताया कि राज्य सूची में एक विषय ‘स्थानीय सरकार’ (प्रविष्टि 5) है। 
    • DMC अधिनियम, 1957: दिल्ली के उपराज्यपाल ने DMC अधिनियम के तहत ‘प्रशासक’ के लिए एक विशेष रूप से परिभाषित भूमिका का तर्क दिया, जिसमें उसे एल्डरमैन को नामित करने की शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेना आवश्यक नहीं है। 
  • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जनवरी 2023 में 10 एल्डरमैन का नामांकन शक्ति का वैध प्रयोग था और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC अधिनियम) दिल्ली उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना एल्डरमैन को नामित करने की ‘स्पष्ट’ शक्ति देता है। 
    • न्यायालय ने दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2023) मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब बात दिल्ली की आती है तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होगा। 
      • इस मामले में ‘स्थानीय सरकार’ पर कानून पारित करना शामिल होगा, जो राज्य सूची का विषय है और DMC अधिनियम के अंतर्गत आएगा।  

एल्डरमैन के बारे में 

  • एल्डरमैन शब्द नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य को संदर्भित करता है, जो पुरानी अंग्रेजी से लिया गया है। 
  • दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को 10 पार्षदों को नामित करने का अधिकार है, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा जिनके पास नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। 
    • वार्ड समिति के माध्यम से सदन के कामकाज में एल्डरमैन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • DMC अधिनियम: दिल्ली को 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक ‘वार्ड समिति’ बनाई गई है, जिसमें उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि और एल्डरमैन शामिल हैं। 
  • कार्य
    • मतदान का अधिकार: यद्यपि एल्डरमैन को MCD की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं है, फिर भी वे MCD स्थायी समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्य का चुनाव करने के लिए मतदान कर सकते हैं। 
      • 12 वार्ड समितियों में से प्रत्येक को अपनी पहली बैठक में MCD स्थायी समिति का हिस्सा बनने के लिए एक सदस्य का चुनाव करना होगा। 
      • शेष छह स्थायी समिति के सदस्यों को महापौर चुनाव के बाद MCD सदन द्वारा सीधे चुना जाता है।
    • एल्डरमैन स्थायी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है।  
  • महत्त्व
    • एल्डरमैन के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं और वे स्थायी समितियों, MCD की आंतरिक और वार्ड समिति की बैठकों के चुनावों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
    • MCD के कामकाज में बाधा: MCD की स्थायी समिति का गठन एल्डरमैन की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता।  
      • MCD की स्थायी समिति: यह महत्त्वपूर्ण कार्य करती है, जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, MCD अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना, बजट संशोधन की सिफारिश करना, या चालू वर्ष से परे व्यय से संबंधित किसी भी शक्ति के प्रयोग को मंजूरी देना शामिल है।

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