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Lokesh Pal August 30, 2024 05:15 112 0
हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएम), 2006 में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक करने संबंधी विधेयक पारित किया है। हालाँकि अभी इस राज्य कानून को मौजूदा केंद्रीय कानून के प्रावधानों से पृथक तथा अधिक प्रभावी होने के कारण राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है।
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी संशोधन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक संभावनाओं को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अधिनियम के तहत विवाह रद्द करने की याचिकाओं की अवधि बढ़ाकर और यह सुनिश्चित करके कि विवाह की नई आयु परस्पर विरोधी कानूनों पर हावी हो, विधेयक का उद्देश्य युवा महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, हिमाचल प्रदेश लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने की दिशा में अग्रणी राज्य हो सकता है।
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