सरकार और पेंशन नियामक PFRDA जल्द ही एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya)
उद्देश्य: यह सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत प्रारंभिक वित्तीय नियोजन और बचत को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
एनपीएस वात्सल्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का संशोधित संस्करण होगा, जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिजाइन किया गया है।
विशेषताएँ
प्रारंभिक शुरुआत: यह माता-पिता/अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए एक NPS खाता खोलने और नाबालिग होने के 18 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से बचत पूल में योगदान करने की अनुमति देगा।
खाता रूपांतरण: जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, तो खाते को नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर, लाभार्थी के पास खाते का प्रबंधन करने और निवेश रणनीति पर निर्णय लेने की स्वायत्तता होगी।
न्यूनतम निवेश: माता-पिता 500 रुपये के मामूली मासिक योगदान या 6,000 रुपये के वार्षिक योगदान के साथ शुरुआत कर सकते हैं।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PFRDA भारत सरकार द्वारा PFRDA अधिनियम, 2013 के माध्यम से स्थापित एक प्राधिकरण है।
इसका उद्देश्य पेंशन फंड की योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड की स्थापना, विनियमन और विकास करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
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