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Lokesh Pal September 25, 2024 12:03 91 0
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून की कठोर व्याख्या करते हुए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री को देखना, रखना और उसकी रिपोर्ट न करना भी यौन अपराध संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दंडनीय है, भले ही इसे साझा किया जाए या आगे प्रसारित किया जाए।
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