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पश्चिम बंगाल ने उच्चतम न्यायालय में आरक्षण मामले की तत्काल सुनवाई की माँग की

Lokesh Pal September 26, 2024 02:51 81 0

संदर्भ

पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है, जिसमें कई मुस्लिम जातियों सहित कुछ जातियों को राज्य की OBC सूची से हटा दिया गया था।

संबंधित तथ्य 

  • पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, 22 मई, 2024 के उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण राज्य की सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों में देरी हो रही है।
  • उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आतिरिक्त) अधिनियम, 2012 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था।
    • उच्च न्यायालय के निर्णय ने राज्य की OBC सूची से OBC-A तथा OBC-B उप-श्रेणियों को हटा दिया था।
  • उच्चतम  न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से OBC सूची में शामिल समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए किए गए सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली और दायरे को स्पष्ट करने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ परामर्श करने को कहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 

  • अन्य पिछड़ा वर्ग एक सामूहिक शब्द है, जिसका उपयोग उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं।
  • केंद्रीय सूची: अनुच्छेद 342A(1) राष्ट्रपति को (राज्य के राज्यपाल के परामर्श से) किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में OBC की केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।
    • OBC की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।
  • राज्य सूची: अनुच्छेद 342A (3) प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार देता है, जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।
  • संविधान के 127वें संशोधन (वर्ष 2021) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की अपनी सूची बनाने और तदनुसार आरक्षण आवंटित करने का अधिकार दिया।

मंडल आयोग (1980)

  • इसका गठन भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष

  • भारत की 52% आबादी को OBC के रूप में पहचाना गया।
  • पिछड़ेपन को वर्गीकृत करने के लिए 11 संकेतकों (सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक) का प्रयोग किया गया।

सिफारिशें

  • सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण कोटा।

कार्यान्वयन 

  • इसकी सिफारिशों को वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह द्वारा लागू किया गया।
  • जिसके कारण विरोध प्रदर्शन और विधिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने सभी SC/ST तथा OBC के लिए 50% की ऊपरी सीमा के साथ OBC को आरक्षण को बरकरार रखा।

OBC आरक्षण 

  • भारत में OBC आरक्षण वर्ष 1980 की मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
  • मंडल रिपोर्ट ने सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षणों, जनगणना के आँकड़ों और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर OBC की पहचान की।
  • उच्चतम न्यायालय के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय (वर्ष 1992) ने 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा।
    • इसने ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा भी शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से संपन्न OBC सदस्यों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया।
    •  क्रीमी लेयर की सीमा, जो वर्तमान में 8 लाख रुपये सालाना निर्धारित है, समय के साथ विकसित हुई है, और राज्य OBC कोटा निर्धारित करते समय इसे लागू करते हैं।
  • केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 27% OBC कोटा निर्धारित किया है, जबकि राज्य अपनी OBC सूची और आरक्षण प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं।
  • हालाँकि राज्य, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर 50% की सीमा तय करने से मजबूर हैं, जिसमें SC, ST और OBC जैसी सभी श्रेणियाँ शामिल हैं।
  • तमिलनाडु (69%), छत्तीसगढ़ (69%) और महाराष्ट्र (62%) सहित कई राज्यों ने 50% की सीमा को पार कर लिया है।
    • इन उल्लंघनों के कारण विधिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, तथा कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सीमा का उल्लंघन करने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया है।

OBC आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय

  • एम. नागराज बनाम भारत संघ (वर्ष 2006): न्यायालय ने केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें लगाईं।
  • आर. के. छाबड़ा बनाम भारत संघ (वर्ष 2008): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर का बहिष्कार भावी दृष्टि से लागू किया जाना चाहिए, अर्थात केवल उन OBC को ही इससे बाहर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में कुछ लाभ प्राप्त किए थे।
  • जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 2018): न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए पंजाब सरकार की आरक्षण नीति की वैधता को बरकरार रखा, इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करता है।
  • ई. वी. चिन्नादुरई बनाम तमिलनाडु राज्य (वर्ष 2020): न्यायालय ने तमिलनाडु  राज्य की विशेष परिस्थितियों का संदर्भ देते हुए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए तमिलनाडु सरकार के 75% आरक्षण को बरकरार रखा, भले ही यह 50% की सीमा से अधिक था।
  • OBC आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान
    • अनुच्छेद 15(4): राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है।
    • अनुच्छेद 16(4): राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
    • अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने तथा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए आदेश द्वारा नियुक्त कर सकते हैं।

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