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न्यायपालिका की स्थिति पर रिपोर्ट : महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

Lokesh Pal October 29, 2024 05:45 45 0

संदर्भ: 

कानूनी व्यवस्था में महिलाओं की कमी ने प्रवेश स्तर के पदों पर अभ्यास करने वाले वकीलों और न्यायाधीशों के रूप में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए पहल को बढ़ावा दिया है। हालाँकि ये उपाय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे न्यायपालिका के भीतर महिलाओं की पदोन्नति और प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर आंकड़े :

  • न्यायपालिका की स्थिति पर रिपोर्ट (2023): भारत के सर्वोच्च न्यायालय की “न्यायपालिका की स्थिति” रिपोर्ट से पता चलता है कि जिला न्यायपालिका में महिलाओं की कुल संख्या 36.3% है, जो उत्साहजनक है।
  • उच्च न्यायालय में असमानता : जबकि 14 राज्यों में सिविल जज (जूनियर) डिवीजन के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से 50% से अधिक महिलाएँ हैं, परंतु समग्र राज्यों के आँकड़ों की बात करें तो उच्च स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व काफी कम हो जाता है।
  • उच्चतम और उच्च न्यायालयों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: जनवरी 2024 तक, महिलाएँ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में केवल 13.4% और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 9.3% हैं।
  • राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित कई उच्च न्यायालयों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक ही हैं।
  • बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व: विधिक मामलों के विभाग (2022) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि नामांकित महिलाएं अधिवक्ताओं का केवल 15.31% हिस्सेदारी साझा करती हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ताओं, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड और बार काउंसिल प्रतिनिधियों के रूप में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के परिणाम:

  • फ़नलिंग प्रभाव: बार काउंसिल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व उनके लिए, न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बनाता है, क्योंकि अक्सर उनकी वकालत के 10 साल के अनुभव की आवश्यकता अक्सर पूरी नहीं हो पाती। 
    • इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका में पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाती है। 
  • प्रतिधारण और उन्नति में चुनौतियाँ: हालांकि महिलाओं के पास प्रवेश स्तर के पदों तक पहुँच होती है परंतु इन भूमिकाओं को बनाए रखने और उच्च स्तरों तक प्रगति करने की उनकी क्षमता में काफी बाधा आती है।

न्याय व्यवस्था में प्रवेश हेतु महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं:

  • विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा  : व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद, महिलाओं को एक हतोत्साहित करने वाले वातावरण का सामना करना पड़ता है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, जिससे उनके करियर की प्रगति में बाधा डालती है।
  • स्थानांतरण नीतियाँ: सख्त स्थानांतरण नीतियाँ, जिनमें लचीलापन नहीं होता है और प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए योग्य महिला न्यायाधीशों की संख्या को कम करती हैं।
  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: न्यायालयों में दैनिक बातचीत बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण जटिल हो जाती है, जिससे महिला वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं।
    • अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ: विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा 2019 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 100 जिला न्यायालयों में महिलाओं के लिए निर्दिष्ट शौचालयों की कमी है।
    • सीमित परिवार-अनुकूल सुविधाएँ: अधिकांश न्यायालयों में महिलाओं के लिए सहायक सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि फीडिंग रूम और क्रेच। हालाँकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच की शुरुआत की है, लेकिन उनकी भी उपलब्धता सीमित बनी हुई है।
  • पारिवारिक जिम्मेदारियां: महिलाओं को प्रायः परिवार में प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है, तथा उन्हें प्रसव के बाद अपनी कानूनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ सकती है, जिससे काम पर वापस लौटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कैरोल पैटेमैन का सिद्धांत:

  • सार्वजनिक-निजी के बीच लगातार बढ़ता विभाजन: कैरोल पैटमैन अपने सिद्धांत में बताती हैं कि भले ही महिलाएँ पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज व सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर रही हैं, लेकिन इस संबंध में कानून असमर्थ है।
  • महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करना: कैरोल के अनुसार, सार्वजनिक-निजी विभाजन महिलाओं की विशिष्ट ज़रूरतों (सुरक्षा प्रावधान, बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतें) को समायोजित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की असमर्थता का मुख्य कारण है, क्योंकि वे निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में जाती हैं।
    • वर्तमान आँकड़ों के मुताबिक हम 2024 के अंतिम माह तक भी टियर 3 शहरों में, महिलाओं की बुनियादी ज़रूरतों की उपलब्धता की उम्मीद नहीं कर सकते। 

आगे की राह 

  • नीति-निर्माण में महिला दृष्टिकोण को लागू करना: यह नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानता है और उन्हें प्राथमिकता देता है, जिससे मौजूदा नीतियों और बुनियादी ढांचे के अनपेक्षित भेदभावपूर्ण प्रभावों को ठीक करने में मदद मिलती है।
  • बुनियादी ढांचे का विकास और समर्थन: न्यायिक सुविधाओं को महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, समर्पित शौचालयों और परिवार के अनुकूल सुविधाओं, जैसे कि भोजन कक्ष और क्रेच तक आसान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए।
  • लिंग-संवेदनशील भर्ती और प्रशिक्षण: लिंग-संवेदनशील भर्ती और स्थानांतरण नीतियों को लागू करने के साथ-साथ लिंग पूर्वाग्रह पर प्रशिक्षण, न्यायपालिका में महिलाओं के लिए काम करने के माहौल को बेहतर बना सकता है।
  • सहायक नेटवर्क बनाना: महिला न्यायाधीशों और वकीलों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम अधिक सहायक और समावेशी वातावरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होंगे।

निष्कर्ष 

हालाँकि न्यायपालिका में महिलाओं का कम या आबादी के प्रतिकूल प्रतिनिधित्व एक लैंगिक दुष्चक्र का हिस्सा है, लेकिन महिला-केंद्रित दृष्टिकोण से पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है। जब महिलाओं के काम करने के लिए माहौल अनुकूल हो जाएगा, तो महिलाओं की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका के वर्तमान लैंगिक अनुपात में जो समस्या है, उसका भी समाधान हो जाएगा।

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