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राष्ट्रपति मुर्मू : न्यायिक स्थगन संस्कृति को समाप्त करने की आवश्यकता

Lokesh Pal November 01, 2024 05:30 46 0

संदर्भ: 

सितंबर, 2024 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान न्यायिक स्थगन की संस्कृति को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

  • उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गरीब और ग्रामीण आबादी प्रायः चुपचाप अन्याय सहती रहती है, क्योंकि उन्हें मामले के समाधान में विलंबित कार्यवाही का डर बना रहता है, जिसके कारण यह आबादी कानूनी सहायता प्राप्त करने से तटस्थ हो जाती हैं।

पृष्ठभूमि:

  • ब्रिटिशकालीन प्रणाली: सिविल न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल मामलों को प्रबंधित करते थे, जबकि आपराधिक न्यायालय आपराधिक मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से प्रबंधित करते थे।
    • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों को रिट के माध्यम से निपटाते हैं, और ये संरचनाएँ आज भी उसी स्वरूप में बनी हुई हैं।
  • न्यायाधिकरण प्रणाली और विशेष कानून : वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिविल कोर्ट के लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायाधिकरण प्रणाली की स्थापना की।
    • विशेष कानूनों ने निर्णय के लिए विशिष्ट समयसीमा के साथ समर्पित मंच या न्यायालय स्थापित किए ।
  • जन आक्रोश का और प्रतिक्रिया उपाय : कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या जैसे सार्वजनिक आक्रोश की स्थिति में समय पर मामले का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। हालाँकि, इनका अनुपालन समय सीमाओं के अनुसार बहुत कम होता है।

न्याय में विलंब के कारण

  • न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात : 
    • न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या मुख्य रूप से वर्ष 2024 तक प्रति मिलियन व्यक्तियों पर 21, न्यायाधीशों के कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के कारण है, जो भारतीय विधि आयोग की 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की तुलना में काफी कम है। 
  • रिक्तियों को भरने में विलंब
    • रिक्त न्यायिक पदों को भरने की प्रक्रिया काफी धीमी व नीरस है, जिससे शिकायतकर्ताओं के आवेदनों की संख्याओं की एक परत जमा हो जाती है। 
  • अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ: 
    • एक ही न्यायाधीश को प्रायः कई न्यायालयों में नियुक्त किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक आक्रोश की स्थिति में स्थापित विशेष न्यायालय भी शामिल हैं। 
  • नए कानूनों का प्रभाव
    • न्यायिक प्रणाली पर इसके प्रभाव का आकलन किए बिना अक्सर नए कानून बनाए जाते हैं, जिससे बोझ बढ़ जाता है। 
  • गवाहों की देरी: 
    • अक्सर लोग गवाही देने में हिचकिचाते हैं साथ ही गवाहों को न्यायालय में लाने में भी काफी देरी होती है, जिससे प्रक्रिया बाधित होती है । 
  • ओवरटाइम और मानसिक तनाव: 
    • जिला स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के न्यायाधीश मामलों की अत्यधिक संख्या को प्रबंधित करने के लिए अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। 
    • उदाहरण के लिए, एक मजिस्ट्रेट को नियमित कर्तव्यों, नए मामलों, मुकदमों, निर्णयों और अन्य जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है, जिससे अत्यधिक मानसिक तनाव पैदा हो सकता है।

भारतीय न्यायालयों के कार्यबल की वर्तमान स्थिति:

  • स्वीकृत न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या: उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में, 31 दिसंबर, 2023 तक न्यायालयों के लिए 1,114 न्यायाधीश स्वीकृत हैं।
  • रिक्तियाँ: 30 अक्टूबर, 2024 तक, केवल 770 न्यायाधीश ही पद पर हैं, जिससे 30% पद रिक्त रह गए हैं।
  • छह न्यायाधिकरणों के उन्मूलन के कारण बोझ में बढ़त  : वर्ष 2021 में, छह विशेष न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया, और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया।
  • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या : सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान प्रावधानों के तहत एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल (33+1)  34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत शक्ति पर कार्य करता है।
    • हालाँकि, कई कानून सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट और अपीलीय शक्तियों के अतिरिक्त सीधे अपील की अनुमति देते हैं, जिसके कारण उच्च न्यायालयों (विशेष रूप से उत्तरी भारत में) के निर्णयों के विरुद्ध लगातार चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

  • मध्यस्थता एक वैकल्पिक विधि : मध्यस्थता को विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक विधि के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है।
    • सरकार ने वर्ष 2023 का मध्यस्थता अधिनियम पारित किया, हालाँकि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया है।
  • न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति: न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव समिति की सिफारिश में प्रत्येक कानून के लिए “न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन” की बात कही गई है। इस समिति के सुझावों पर चलकर न्यायायिक प्रणाली को आवश्यक बुनियादी ढाँचे, आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या आदि तय करने में मदद मिलेगी।
  • रिक्तियों की भरपाई के लिए सहयोगी दृष्टिकोण  : इसके अलावा, उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार को कम-से-कम छह महीने पहले जिला न्यायपालिका में प्रस्तावित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।
  • कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं : इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ नहीं सौंपी जानी चाहिए ताकि वे अपने न्यायालयों के अंतर्गत दर्ज मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

निष्कर्ष

लंबित मामलों और बार-बार स्थगन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। दक्षता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाले सुधारों को लागू करके, भारत सभी नागरिकों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य में सफल हो सकता है, जिससे कानूनी ढाँचे में जनता का भरोसा मजबूत होगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न. अत्यधिक न्यायिक स्थगन, भारत में लंबित मामलों की संख्या वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो न्याय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारतीय न्यायालयों में बार-बार स्थगन की संस्कृति के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण कीजिए और इस मुद्दे को हल करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाइए।

(15 अंक, 250 शब्द)

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