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NCBC ने कुछ जातियों को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सलाह दी

Lokesh Pal November 11, 2024 02:43 44 0

संदर्भ 

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes-NCBC) ने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की कम-से-कम सात जातियों और उनके समानार्थी शब्दों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

केंद्रीय OBC सूची में जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया

  • अनुरोध: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कुछ जातियों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने का प्रस्ताव देती हैं।
    • प्रस्ताव को उक्त समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आँकड़ों के साथ समर्थित किया जाना चाहिए तथा इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes-NCBC) को भेजा जाना चाहिए।
  • समीक्षा: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) मंडल आयोग (वर्ष 1979) द्वारा सुझाए गए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर प्रस्ताव की जाँच करने के लिए एक पीठ का गठन करता है।
  • सलाह: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) इसके बाद केंद्रीय OBC सूची में जाति या समुदाय को शामिल करने/बहिष्कृत करने के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देता है।
    • आयोग समुदाय द्वारा दिए गए पिछड़ेपन के कारणों और औचित्य की जाँच करता है और सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के विस्तृत अध्ययन के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करता है।
    • सलाह पर आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।
  • समावेशन: NCBC इसके बाद अपना निर्णय केंद्र सरकार को भेजती है। कैबिनेट सलाह को मंजूरी देने के लिए कानून बनाती है। यदि विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो संबंधित जाति केंद्रीय सूची में शामिल हो जाती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes-NCBC)

  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) एक संवैधानिक निकाय है, जो 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से प्रभावी हुआ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-338-B के तहत स्थापित किया गया था।
  • गठन: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिश वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में की गई थी।
    • संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का गठन किया।
  • क्षेत्राधिकार: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।
  • कार्य
    • NCBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जाँच कर सकता है।
    • सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  • नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद-340 के अंतर्गत अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
    • अनुच्छेद-342A: राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकता है।
  • संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे।
  • कार्यकाल: सभी सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
  • हटाना: आयोग के सदस्य राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक सेवा करते हैं।

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