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Lokesh Pal November 11, 2024 05:15 36 0
केरल ने अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र द्वारा ‘नेट उधार सीलिंग’ (एनबीसी) लगाए जाने को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यह राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर करता है। यह विवाद भारत के संघीय ढांचे के भीतर केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में व्यापक मुद्दों को उजागर करता है।
1. उधार सलाहकार आयोग की स्थापना करना
2. अनुच्छेद 293 (4) के तहत केंद्र की शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश: राज्य के उधार पर मनमाने प्रतिबंधों को रोकने के लिए, अनुच्छेद 293(4) के लिए निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक हैं:
3. भारत सरकार अधिनियम (1935) के ऐतिहासिक सुरक्षा उपायों से प्रेरणा
4. राज्य-विशिष्ट उधार संबंधी विचार:
यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है कि केंद्र की शक्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग किया जाए। इससे सहकारी संघवाद का समर्थन करते हुए संतुलित राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे केंद्र और राज्य दोनों राज्य की स्वायत्तता या वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना कुशलतापूर्वक काम कर सकेंगे।
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