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जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, नियम

Lokesh Pal November 15, 2024 05:05 745 0

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) (जाँच करने एवं जुर्माना लगाने का तरीका) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है।

नए नियमों के मुख्य बिंदु

  • अपराधों का गैर-अपराधीकरण और दंड पर ध्यान केंद्रित करना: इसने उल्लंघनों को अपराधमुक्त कर दिया तथा उल्लंघन के लिए आपराधिक आरोपों के स्थान पर दंड का प्रावधान कर दिया।
  • गैर-प्रदूषणकारी उद्योग के लिए छूट: गैर-प्रदूषणकारी समझे जाने वाले ‘व्हाइट’ श्रेणी के उद्योगों को अब स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है।
  • नियुक्त न्यायिक अधिकारियों की भूमिका: संशोधन सरकार को उल्लंघनों पर निर्णय लेने एवं दंड निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।
    • निर्णायक अधिकारी का पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या सचिव से नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए।
  • शिकायत दर्ज करने का अधिकार: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( Central Pollution Control Board- CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards- SPCB), प्रदूषण नियंत्रण समितियों एवं पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • उल्लंघन के लिए प्रासंगिक धाराएँ: धारा 41, 41A, 42, 43, 44, 45A, एवं 48 जो मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदूषकों और अपशिष्टों के उत्सर्जन से संबंधित हैं।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के बारे में

  • उद्देश्य: प्रदूषण स्रोतों को विनियमित करके एवं जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करके जल प्रदूषण को रोकना तथा नियंत्रित करना।
  • प्रयोज्यता: प्रारंभ में इसे 15 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया। अन्य राज्य इसे संविधान के अनुच्छेद-252 के तहत एक प्रस्ताव के माध्यम से अपना सकते हैं।
    • वर्तमान में यह 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।
  • नियामक निकाय
    • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB): राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की देखरेख करता है।
    • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards- SPCB): राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रमुख प्रावधान

  • पूर्व अनुमोदन: उद्योगों को संचालन स्थापित करने से पहले संबंधित राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  • सूचना संग्रह: बोर्ड जल प्रदूषण स्रोतों एवं स्तरों पर डेटा एकत्र करते हैं।
  • दिशानिर्देश एवं निर्देश: बोर्ड प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश एवं निर्देश जारी करते हैं।
  • गतिविधियों का विनियमन: बोर्ड पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

निषेध एवं दंड

  • जल निकायों में सीवेज या औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन पर रोक लगाता है।
  • अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड लगाता है।
  • यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी, ​​विनियमन एवं लागू करने के लिए नियामक निकायों को सशक्त बनाता है।