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उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नोटिस

Lokesh Pal December 11, 2024 01:44 30 0

संदर्भ

विपक्षी दल उपराष्ट्रपति/राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव (No-confidence or Impeachment Resolution) के लिए नोटिस सौंपने की योजना बना रहे हैं।

संबंधित तथ्य

  • इस प्रस्ताव को 14 दिन की नोटिस आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए।
    • संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है, जिसमें विधेयक प्रस्तुत करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए सीमित समय दिया गया है।
    • सत्रावसान के समय, विधेयक प्रस्तुत करने से संबंधित नोटिसों को छोड़कर सभी लंबित नोटिस समाप्त हो जाते हैं और अगले सत्र के लिए नए नोटिस दिए जाने चाहिए।

उपराष्ट्रपति/राज्यसभा के सभापति को हटाया जाना

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 67(b): भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
    • उपराष्ट्रपति, जो राज्य सभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
  • राज्यसभा के सभापति को हटाना: राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) को केवल तभी हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।

हटाने की प्रक्रिया

  • संकल्प का परिचय: निष्कासन संकल्प, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।
  • नोटिस की आवश्यकता: प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले 14 दिन की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है।
  • अधिकांश आवश्यकताएँ
    • राज्यसभा में प्रभावी बहुमत: प्रस्ताव को राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, रिक्त सीटों को छोड़कर।
    • लोकसभा में साधारण बहुमत: प्रस्ताव पर लोकसभा में भी साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए।

प्रस्ताव के दौरान आचरण

  • सभापति पर प्रतिबंध: जब राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं।
  • कार्यवाही में भागीदारी: सभापति कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, तथा चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, यहाँ तक ​​कि प्रथम दृष्टया भी नहीं।
  • लोकसभा अध्यक्ष से तुलना: लोक सभा अध्यक्ष प्रथमतः मतदान कर सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में मतदान नहीं कर सकते हैं।

ऐतिहासिक उदाहरण एवं संबंधित मामले

  • उपसभापति के खिलाफ अविश्वास (2020): विपक्ष ने विवादास्पद कृषि बिलों से निपटने के तरीके को लेकर वर्ष 2020 में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
    • प्रस्ताव में संसदीय प्रक्रियाओं और निष्पक्षता के उल्लंघन का हवाला दिया गया।
  • अध्यक्षों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव: इनमें जी.वी. मावलंकर (1951), सरदार हुकम सिंह (1966) और बलराम जाखड़ (1987) जैसे लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें चर्चा के बाद सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
  • राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।

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