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129वां संशोधन विधेयक : विधानमंडलों के कार्यकाल की निश्चितता का मुद्दा

Lokesh Pal December 20, 2024 05:15 7 0

संदर्भ :

संविधान (129वां संशोधन) विधेयक में, व्यवधानों को कम करने के लिए राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों को पांच साल के निश्चित कार्यकाल के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। हालांकि, आलोचक शासन, संघवाद, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं।

इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यदि लोकसभा या कोई राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव केवल पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही कराए जाएंगे।

निश्चित विधायी कार्यकाल पर वर्तमान बहस के निहितार्थ : 

1. चुनावी व्यवधानों में कमी और शासन सुधार पर

  • लागत में कमी के दावों की आलोचना:
    • यद्यपि चुनाव खर्च कम करने का बिल का दावा विश्वसनीय नहीं है। ज़्यादातर चुनाव खर्च राजनीतिक दलों से आता है, सरकारी बजट से नहीं।
    • यदि लागत बच भी जाए तो भी यह संभावना नहीं है कि इन निधियों को विकास या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाया जाएगा।
  • राजनीतिक जवाबदेही पर प्रभाव:
    • हालांकि लगातार चुनाव होने से प्रतिनिधियों की मतदाताओं के साथ नियमित सहभागिता सुनिश्चित करके जवाबदेही बढ़ जाती है, लेकिन एक साथ चुनाव होने से यह सहभागिता कम हो सकती है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
  • मध्यावधि चुनाव प्रावधान:
    • विधेयक में विधानसभाओं के लिए निश्चित कार्यकाल की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो मध्यावधि चुनाव की अनुमति दी गई है। यह संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों और संविधान के मूल ढांचे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
    • हालाँकि, मध्यावधि चुनावों में निर्वाचित विधानमंडल केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेंगे, इसलिए शासन में सुधार लाने में इस प्रावधान की प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है। 

इस प्रकार, जबकि विधेयक का उद्देश्य व्यवधानों को कम करना और दक्षता में सुधार करना है, आलोचकों का तर्क है कि यह जवाबदेही को कमजोर कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह शासन को बढ़ाने की इसकी क्षमता अनिश्चित बनी हुई है।

  2. संघवाद और राजनीतिक बहुलता पर

पक्ष में:

  • चुनाव समयसीमा में समरूपता: यह विधेयक राज्य विधानसभाओं को संसद के अधीन किए बिना चुनावों के समय को मानकीकृत करता है। यदि केंद्र सरकार बीच में ही गिर जाती है, तो नए लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद के चुनावों में सभी विधानसभाओं के लिए एक ही तिथि निर्धारित की जाएगी।
  • संघवाद को कोई खतरा नहीं: इसके माध्यम से राज्य विधानसभाओं को “संसद के साथ संरेखित” नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें समन्वित निर्वाचन प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है। 
    • संघवाद अक्षुण्ण बना हुआ है, क्योंकि राज्य विधानसभाएं अपने निर्धारित चुनाव चक्रों तक स्वायत्त रूप से कार्य करती रहती हैं।
  • चुनावी स्वतंत्रता को सतत बनाना : यह तर्क कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी के पक्ष में जाएंगे, जो एक अविश्वसनीय तर्क है। 
    • यह दावा गलत है कि संघवाद कमजोर हो जाएगा क्योंकि जनता क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा केन्द्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेगी। 
    • मतदाता राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चिंताओं के बीच अंतर से अवगत हैं। 
    • ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि 2014 के दिल्ली चुनाव, दिखाते हैं कि मतदाता राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय प्राथमिकताओं के बीच अंतर कर सकते हैं।

संरेखण के खिलाफ

  • राज्य विधानसभाओं को संसद के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मजबूर करना उनकी स्वायत्तता को कमजोर करता है, जो संघवाद का मूल आधार है।
  • वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत राज्य विधानसभाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि यह विधेयक उस ढांचे को कमजोर करता है।

3. अस्थिरता और खरीद-फरोख्त जैसी प्रथाओं को हतोत्साहित करने पर:

  • खरीद-फरोख्त पर सीमित प्रभाव:
    • मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर दलबदल के हालिया मामले चुनाव समय से परे प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि इसका प्रभाव सीमित रहेगा। 
    • विधेयक में ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यह चिंता अनसुलझी रह जाती है।
  • संक्षिप्त कार्यकाल से जुड़ी चुनौतियाँ:
    • यदि मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता हुई तो नये विधानमंडल का शेष कार्यकाल प्रभावी शासन के लिए बहुत छोटा हो सकता है, जिससे योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। 
    • बार-बार होने वाले मध्यावधि चुनाव, यद्यपि दुर्लभ हैं, फिर भी स्थिरता को बाधित कर सकते हैं तथा प्रशासनिक विलम्ब पैदा कर सकते हैं।

4. राजनीतिक संकट पर चर्चा

  • इस विधेयक में राजनीतिक गतिरोधों, जैसे कि विधानसभा में अस्थिरता, को हल करने के लिए मध्यावधि चुनावों की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रावधान किया गया है कि नव निर्वाचित नया विधानमंडल पूरे पांच वर्षों के बजाय कम अवधि के लिए कार्य करेगा।
  • यह दृष्टिकोण संकटों का प्रबंधन करते समय कुछ स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • हालांकि निश्चित कार्यकाल स्थिरता तो प्रदान कर सकता है, लेकिन इससे विधानसभाओं को भंग करने और नए जनादेश प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है, जो संकटों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन रहा है।    

क्या अविश्वास प्रस्ताव के रचनात्मक जर्मन मॉडल से राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने में मदद मिल सकती है?

जर्मन मॉडल का एक अवलोकन :

  • जर्मन प्रणाली में, अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ-साथ एक वैकल्पिक सरकार का भी प्रस्ताव किया जाए जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 
  • यह तंत्र किसी सरकार को तत्काल प्रतिस्थापन के बिना गिराए जाने से रोककर स्थिरता सुनिश्चित करता है।

भारतीय मॉडल का अवलोकन :

  • जर्मन मॉडल के विपरीत, भारत की प्रणाली भिन्न है, जिसमें कोई वैकल्पिक सरकार प्रस्तावित न होने पर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, भले ही गठबंधन बने या न बने।
  • पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत में जर्मन मॉडल अपनाने के विचार को खारिज कर दिया और कहा कि यह भारत के विविध राजनीतिक परिदृश्य के लिए अनुपयुक्त है।
  • राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक अस्थिरता के भारत के अनुभव को एक प्रमुख कारक बताया तथा ऐसी प्रणाली के क्रियान्वयन की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। 
  • उदाहरण के लिए, भारत में गठबंधन अक्सर केवल विश्वास प्रस्ताव के लिए ही एकजुट होते हैं, और जब सत्तारूढ़ सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है, तो किसी भी वैकल्पिक सरकार को सदन में बहुमत नहीं मिलता है।

निरस्त यूके निश्चित-अवधि संसद अधिनियम (एफटीपीए) की तुलना भारतीय विधेयक से करने पर :

यूके के एफ़टीपीए (2011-2022) की मुख्य विशेषताएं: 

  • निश्चित अवधि संसद अधिनियम (एफटीपीए) जो 2011 से 2022 तक प्रभावी है, ने पांच वर्ष की  निश्चित विधायी अवधि की शुरुआत की।
  • इस प्रणाली के तहत, नव निर्वाचित विधायिका को अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होता था, भले ही मध्यावधि चुनाव ही क्यों न हों।

प्रस्तावित भारतीय विधेयक की मुख्य विशेषताएं :

  • यूके की प्रणाली के विपरीत, भारतीय विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि सरकार विधायी बहुमत का विश्वास खो देती है, तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। 
  • नव निर्वाचित विधानमंडल अपना पूर्ण पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बजाय, संक्षिप्त कार्यकाल के लिए कार्य करेगा।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि मौजूदा चुनाव प्रणाली को, इसकी खामियों के बावजूद, बरकरार रखा जाना ज्यादा हितकर होगा। एक  साथ चुनाव कराने के बजाय, लोगों को सीधे प्रभावित करने वाली अधिक जरूरी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: जबकि निश्चित विधायी कार्यकाल प्रशासनिक स्थिरता ला सकता है, वे संभावितरूप से संघीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं। प्रस्तावित 129वें संशोधन विधेयक के आलोक में, भारत के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे पर एक साथ चुनावों के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

(15 अंक, 250 शब्द)

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