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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू

Lokesh Pal January 30, 2025 02:19 60 0

संदर्भ

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजातियों और राज्य से बाहर पलायन कर गए मूल निवासियों को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को आधिकारिक रूप से लागू किया।

संबंधित तथ्य 

  • उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।

उत्तराखंड की UCC की मुख्य विशेषताएँ

  • विवाह एवं तलाक विनियम
    • मुस्लिम पर्सनल लॉ से हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया।
    • महिलाओं के लिए समान संपत्ति एवं विरासत के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं।
    • विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।
    • धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किए जा सकते हैं, लेकिन 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है।
    • तलाक के लिए पुरुष और महिला दोनों के पास समान आधार हैं, जिससे तलाक की प्रक्रिया में लैंगिक तटस्थता सुनिश्चित होती है।
  • ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में अधिकार
    • मकान मालिक पंजीकृत लिव-इन युगल को आवास देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
    • लिव-इन रिलेशनशिप (UCC से पहले या बाद में) को लागू होने के एक महीने के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
    • लिव-इन रिलेशनशिप को आपसी सहमति से ऑनलाइन या ऑफलाइन समाप्त किया जा सकता है।
    • लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान गर्भधारण की सूचना बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।
  • वसीयत पंजीकरण: हस्तलिखित/टाइप की गई वसीयत अपलोड करने, ऑनलाइन फॉर्म भरने या तीन मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के विकल्प।
    • सशस्त्र बल के कर्मचारी और नाविक लचीले नियमों के तहत ‘विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत’ बना सकते हैं।
    • वसीयतनामा उत्तराधिकार के लिए वसीयत और कोडिसिल (वसीयत का एक पूरक दस्तावेज) के निर्माण, रद्दीकरण और संशोधन को सरल बनाता है।
  • प्रशासनिक ढाँचा
    • उप-पंजीयक 15 दिनों के भीतर (या आपात स्थिति में तीन दिन) आवेदनों का सत्यापन करते हैं।
    • अस्वीकृति की अपील 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष की जा सकती है; आगे की अपीलें अगले 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार-जनरल के समक्ष की जा सकती हैं।
  • प्रवर्तन एवं दंड: उल्लंघनकर्ताओं को शुरू में चेतावनी दी जाती है; बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

भारत में समान नागरिक संहिता

  • समान नागरिक संहिता (UCC) एक प्रस्तावित कानूनी ढाँचा है, जिसका उद्देश्य धार्मिक रीति-रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों पर लागू होने वाले एकीकृत नागरिक कानूनों से बदलना है, चाहे उनका धर्म या नृजातीयता कुछ भी हो।
  • यह समानता, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देते हुए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को एक सामान्य ढाँचे के तहत संबोधित करने का प्रयास करता है।
  • UCC की मुख्य विशेषताएँ
    • समान आवेदन: यह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों के लिए धर्म-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को प्रस्थापित करता है।
      • यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
    • धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी: एक धर्मनिरपेक्ष कानूनी प्रणाली की कल्पना करती है, जो धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान व्यवहार सुनिश्चित करती है।
      • विधि के समक्ष समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्तिगत कानूनों में निहित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करती है।
    • लैंगिक न्याय पर ध्यान: व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक-आधारित भेदभाव को संबोधित करना, विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकारों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना।

वैश्विक स्तर पर UCC की स्थिति

  • फ्राँस: नेपोलियन नागरिक संहिता (1804) सभी नागरिकों पर समान कानून लागू करती है, व्यक्तिगत मामलों में धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है। 
  • जर्मनी: जर्मन नागरिक संहिता (BGB, 1900) जर्मन साम्राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से शासन करती है। यह संहिता आज भी प्रभावी है, हालांकि इसे संशोधित किया गया है। 
  • तुर्किए: इस्लामी व्यक्तिगत कानूनों की जगह ‘स्विस मॉडल’ पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता (1926) को अपनाया। 
  • संयुक्त राज्य अमेरिका और यू. के.: कोई समान नागरिक संहिता नहीं है, क्योंकि पारिवारिक कानून राज्य (संयुक्त राज्य अमेरिका) के अनुसार अलग-अलग हैं और धार्मिक समूह (यू.के.) व्यक्तिगत मामलों में स्वायत्तता बनाए रखते हैं। 
  • चीन: नागरिक संहिता (2021) सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, जिसमें विवाह, विरासत एवं संपत्ति के अधिकार शामिल हैं।
  • सऊदी अरब: शरिया-आधारित कानूनों का पालन करता है, जिसमें परिवार एवं विरासत कानूनों पर सख्त धार्मिक प्रभाव है। 
  • यू.ए.ई: गैर-मुसलमानों के लिए धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानून (2022) लागू किया, जिसमें नागरिक विवाह और विरासत के अधिकार की अनुमति दी गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • स्वतंत्रता-पूर्व काल: ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में संविधान सभा की बहसों में चर्चा की गई।
    • 1835 ईसवी में, एक ब्रिटिश रिपोर्ट ने कानूनी एकरूपता की सिफारिश की, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इसमें शामिल नहीं किया।
    • पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867: गोवा में गोवा नागरिक संहिता (पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867) के तहत एक समान नागरिक संहिता है, जो सभी गोवावासियों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनका धर्म या नृजातीयता कुछ भी हो।
    • बी. एन. राव समिति (1941): हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गठित, महिलाओं के लिए समान अधिकारों की सिफारिश की गई।
  • स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम: संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता को राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया।
    • अनुच्छेद-44: राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

भारत में व्यक्तिगत कानून

  • समवर्ती क्षेत्राधिकार: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून विषय सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
  • हिंदू व्यक्तिगत कानून और समान नागरिक संहिता: इन कानूनों (जो सिखों, जैनियों और बौद्धों पर भी लागू होते हैं) को वर्ष 1956 में संसद द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। इस संहिता विधेयक को चार भागों में विभाजित किया गया है:
    • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: एक विवाह प्रथा की स्थापना की गई तथा हिंदू विवाहों को विघटित अनुबंध बना दिया गया।
    • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: बेटियों एवं विधवाओं के लिए उत्तराधिकार अधिकारों में सुधार किया गया।
    • हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956: पिता के बाद माँ को बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक बनाया गया।
    • हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956: लड़कियों को गोद लेने की अनुमति दी गई तथा पत्नियों और विधवाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया।
  • वर्ष 1937 का शरिया कानून: भारत में सभी भारतीय मुसलमानों के निजी मामलों को नियंत्रित करता है।
    • इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार व्यक्तिगत विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बजाय, एक धार्मिक प्राधिकरण कुरान और हदीस की अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेगा।
  • ईसाई, पारसी और यहूदी: ये तीन समुदाय वर्ष 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित थे।

UCC से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखनीय मामले

  • शाह बानो बेगम बनाम भारत संघ (1985): इस मामले में तलाक के बाद मुस्लिम महिला को अपने पति से भरण-पोषण पाने के अधिकार के पक्ष में निर्णय दिया गया।
    • न्यायालय ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
    • हालाँकि, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के माध्यम से इस निर्णय को पलट दिया, जिससे लैंगिक न्याय पर धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को बल मिला।
  • सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995): इस मामले में निर्णय दिया गया कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी के वैध रहते हुए दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता, भले ही वह इस्लाम धर्म अपना ले।
    • न्यायालय ने यह भी कहा कि UCC से दो विवाहों को रोका जा सकेगा।
  • शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): इस मामले में निर्णय दिया गया कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करती है।
    • न्यायालय ने यह भी सिफारिश की कि संसद मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाए।
  • जोस पाउलो कॉउटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा (2019): इस मामले में गोवा में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की प्रशंसा की गई और इसे देश भर में अपनाने का आग्रह किया गया।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क

  • लैंगिक न्याय और समानता: UCC व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करेगी, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे।
    • ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2024 में भारत को 146 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है, जहाँ महिलाओं के आर्थिक एवं कानूनी अधिकारों में महत्त्वपूर्ण अंतर है।
  • धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक अधिदेश: UCC भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ संरेखित है, यह सुनिश्चित करके कि सभी नागरिकों के साथ समान नागरिक कानून के तहत समान व्यवहार किया जाता है, न कि धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित किया जाता है।
    • अनुच्छेद-44 (DPSP): संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य को ‘नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।’
  • राष्ट्रीय एकता और अखंडता: समान नागरिक संहिता धर्म के आधार पर कानूनी विखंडन को दूर करेगी और एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देगी, जिससे सांप्रदायिक तनाव कम होगा।
    • जनगणना 2011: भारत में 200 मिलियन से अधिक मुस्लिम, 26 मिलियन ईसाई और कई अन्य अल्पसंख्यक हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग व्यक्तिगत अधिकारों द्वारा शासित है।
    • कानून, कानूनी जटिलताएँ और असमानताएँ उत्पन्न कर रहे हैं।
  • कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और मुकदमेबाजी में कमी: UCC कई धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को एक ही ढाँचे में बदल देगा, जिससे कानूनी भ्रम, विरोधाभास और न्यायिक बैकलॉग कम हो जाएगा।
    • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को वर्ष 2005 में बेटियों को समान संपत्ति अधिकार देने के लिए संशोधित किया गया था, जबकि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून अभी भी पुरुष उत्तराधिकारियों के पक्ष में हैं।
  • विवाह और उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण: महिलाएँ, विशेष रूप से मुस्लिम और आदिवासी समुदायों में, असमान उत्तराधिकार अधिकारों, बहुविवाह और कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण पीड़ित हैं।
    • UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक (2022): भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार और विवाह कानूनों के कारण भारत 108वें स्थान पर है।
    • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2019): कृषि श्रम में 50% योगदान के बावजूद महिलाओं के पास केवल 13% कृषि भूमि है।
  • धार्मिक शोषण और कानूनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना: UCC व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए धर्म-आधारित कानूनों के दुरुपयोग को रोकेगा, जिससे कानूनी स्थिरता सुनिश्चित होगी।
    • हालाँकि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया था, मुस्लिम पुरुष अभी भी अन्य समुदायों की तुलना में अपनी पत्नियों को आसानी से तलाक दे सकते हैं।

समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क

  • धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: UCC संविधान के अनुच्छेद-25 और अनुच्छेद-26 का उल्लंघन कर सकता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने की अनुमति देते हैं।
    • 21वाँ विधि आयोग (2018): इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि UCC उस समय ‘न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय’, क्योंकि यह भारत की धार्मिक विविधता को कमजोर कर सकता था।
  • भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए खतरा: भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और 700 से अधिक आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं और सभी के लिए एक ही तरह का UCC सांस्कृतिक पहचान समाप्त कर सकता है।
    • आदिवासी कानून (अनुच्छेद-371 तथा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची): खासी, नागा और मिजो समुदायों जैसे आदिवासियों के लिए विशेष सुरक्षा मौजूद है, जिनके रीति-रिवाज UCC के साथ मेल नहीं खा सकते हैं।
  • बहुसंख्यकवाद और राजनीतिक दुरुपयोग का डर: कई अल्पसंख्यकों को डर है कि UCC वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सभी समुदायों पर हिंदू-केंद्रित कानून लागू करने का प्रयास है, जो संभावित रूप से बहुलवाद को समाप्त कर सकता है।
    • उत्तराखंड UCC (2024): आलोचकों का तर्क है कि उत्तराखंड में पारित UCC असंगत रूप से मुस्लिम प्रथाओं (बहुविवाह, तीन तलाक पर प्रतिबंध) को लक्षित करता है, जबकि हिंदू पूर्वाग्रहों, जैसे कि महिलाओं के लिए विरासत और मंदिर में प्रवेश को संबोधित नहीं करता है।
  • कार्यान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियाँ: भारत की विशाल विविधता को देखते हुए, एक समान कानून लागू करने के लिए कई व्यक्तिगत कानूनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, जिससे कानूनी और प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न होगी।
    • विशेष विवाह अधिनियम (1954): पहले से ही धर्मनिरपेक्ष विवाह की अनुमति देता है, लेकिन सामाजिक उपेक्षा के कारण इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा विकल्प भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।
  • अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदायों का प्रतिरोध: कई अल्पसंख्यक समूहों को लगता है कि समान नागरिक संहिता उनकी विशिष्ट पहचान को मिटा देगी, पारंपरिक प्रथाओं को बाधित करेगी और उनके समुदायों को हाशिए पर डाल देगी।
    • नागा और मिजो प्रथागत कानून विवाह और उत्तराधिकार को अलग-अलग तरीके से नियंत्रित करते हैं, अक्सर संहिताबद्ध कानूनों की तुलना में जनजातीय बुजुर्गों के निर्णयों को प्राथमिकता देते हैं।
  • सामाजिक अशांति और प्रतिरोध की संभावना: UCC के अचानक या जबरन लागू होने से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव और कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
    • वर्ष 2019-2020 के CAA-NRC को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन ने दर्शाया कि अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले कानूनों ने बड़े पैमाने पर अशांति उत्पन्न की। जल्दबाजी में लागू किए गए UCC के परिणामस्वरूप इसी तरह का राष्ट्रव्यापी विरोध हो सकता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन के लिए आगे की राह

  • क्रमिक एवं चरणबद्ध कार्यान्वयन: UCC को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। चरण-दर-चरण दृष्टिकोण समुदायों को समय के साथ अनुकूलन करने में मदद कर सकता है। 
    • विधि आयोग (2018): सुझाव दिया गया है कि व्यक्तिगत कानूनों में क्रमिक सुधार UCC लागू करने से अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
  • व्यापक सार्वजनिक परामर्श और आम सहमति निर्माण: UCC को सभी समुदायों की चिंताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि केवल बहुसंख्यकों की। परामर्श समावेशिता सुनिश्चित करता है और प्रतिरोध को कम करता है।
    • 22वाँ विधि आयोग (2023-24): UCC चर्चाओं को पुनः शुरू किया और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों से सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की।
  • मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने के बजाय उनमें सामंजस्य स्थापित करना: एकल समान नागरिक संहिता लागू करने के बजाय, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार और सामंजस्य स्थापित करना अधिक प्रभावी हो सकता है।
    • मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अन्य पहलूओं को बरकरार रखते हुए ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया।
  • अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना: कई अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों को डर है कि समान नागरिक संहिता उनकी पहचान को कमजोर कर देगी। कानूनी सुरक्षा उपाय समानता सुनिश्चित करते हुए उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
    • उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (2024): अनुसूचित जनजातियों (ST) को छूट दी गई, उनके संवैधानिक संरक्षण का सम्मान किया गया।
  • कानूनी जागरूकता और लैंगिक न्याय अभियान को मजबूत करना: महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार, तलाक कानून और विवाह अधिकारों पर जन जागरूकता अभियान।
    • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लैंगिक समानता पर जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, इसी तरह के कार्यक्रम समान नागरिक संहिता पर कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं।
  • वैश्विक मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना: तुर्किए, फ्राँस और जर्मनी जैसे देशों ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिताओं को स्थानीय परंपराओं के साथ सावधानीपूर्वक अनुकूलन के साथ लागू किया है।
    • एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाएँ, जिससे समुदायों को अपनी गति से बदलाव करने की अनुमति मिले।
    • गोवा UCC की सफलता: गोवा में दशकों से समान नागरिक संहिता लागू है, जो यह सिद्ध करता है कि धीरे-धीरे अनुकूलन करना जबरन लागू करने से बेहतर कार्य करता है।

निष्कर्ष 

समान नागरिक संहिता (UCC) भारत में लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में एक जटिल लेकिन महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन क्रमिक, परामर्शी और समावेशी होना चाहिए, जिसमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण (मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना) अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा दिए बिना सामाजिक सामंजस्य और कानूनी समानता प्राप्त करने की कुंजी होगी।

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