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CAG रिपोर्ट

Lokesh Pal February 27, 2025 03:19 16 0

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली की पिछली आप सरकार के समय की लंबित 14 CAG रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत की गईं।

सम्बंधित तथ्य

  • ये रिपोर्टें कई वर्ष पहले उपराज्यपाल को सौंपी गई थीं, लेकिन आप सरकार ने इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया था।
  • रिपोर्ट में निम्नलिखित पर ऑडिट शामिल हैं:
    • दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) से अनुमानित ₹2,002 करोड़ का राजस्व घाटा।
    • पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण की लागत।
    • दिल्ली में शराब की आपूर्ति।
    • वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन।
    • दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के बारे में

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 151: CAG केंद्रीय खातों पर ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
    • CAG राज्य के खातों पर ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
  • लोक लेखा समिति (PAC) चयनित रिपोर्टों की जाँच करती है, सरकार की प्रतिक्रिया मांगती है, और कार्रवाई रिपोर्ट का अनुरोध करती है।

CAG द्वारा किए जाने वाले ऑडिट के प्रकार

  • अनुपालन लेखापरीक्षा: कानूनों, नियमों और विनियमों के पालन की जाँच करता है।
  • निष्पादन लेखापरीक्षा: सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करता है।
  • वित्तीय लेखापरीक्षा: सरकारी खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के खातों को प्रमाणित करता है।

CAG ऑडिट के लिए चयन प्रक्रिया

  • जोखिम आधारित मूल्यांकन: CAG परियोजना के आकार, मीडिया रिपोर्ट और पिछले निरीक्षणों के आधार पर ऑडिट विषयों का चयन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऑडिट उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हो।
  • वार्षिक ऑडिट योजना और सलाहकार बोर्ड: CAG सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या INTOSAI के दिशा-निर्देशों का पालन करता है और ऑडिट सलाहकार बोर्ड से परामर्श करता है, जो विषयों और कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करता है।
  • सरकार और न्यायालय की सिफारिशें: सर्वोच्च न्यायालय जैसे प्राधिकरण ऑडिट का निर्देश दे सकते हैं, जैसा कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईओवर ऑडिट में देखा गया है।

CAG रिपोर्ट की सीमाएँ

  • रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे विलंब देखने को मिलता है।
  • CAG की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के बाद ही सार्वजनिक होती है।
  • CAG कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकता।
    • लेकिन इसकी रिपोर्ट का प्रयोग जाँच एजेंसियाँ आरोप लगाने के लिए कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा के अतिरिक्त  CAG के कर्तव्य 

  • राज्य सरकार के खातों का रखरखाव करता है।
  • राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राधिकरण प्रदान करता है।
  • सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों का प्रबंधन करता है।

CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

  • नियुक्ति: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट के माध्यम से की जाती है।
  • वेतन और सेवा शर्तें: संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  • व्यय: वेतन, भत्ते और पेंशन सहित संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि (CFI) पर आरोपित होते हैं।
  • अनुच्छेद 150: CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्य के खातों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है।
  • अनुच्छेद 279: CAG किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है और उसे प्रमाणित करता है, और यह प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
  • शुद्ध आय से तात्पर्य कर या शुल्क से प्राप्त राजस्व में से संग्रह की लागत को घटाकर प्राप्त राशि से है।

कानूनी प्रावधान

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 CAG की शक्तियों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है।
  • कार्यकाल: CAG छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है।
  • त्यागपत्र: CAG किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र प्रस्तुत करके त्यागपत्र दे सकता है।
  • हटाना: CAG को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है।
  • सेवा शर्तें: नियुक्ति के बाद CAG के वेतन और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

CAG को शक्तियाँ प्रदान करने वाले अन्य कानून

  • राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में कहा गया है कि केंद्र सरकार, आवश्यकतानुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करने का कार्य CAG को सौंप सकती है और ऐसी समीक्षाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

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