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अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन

Lokesh Pal March 06, 2025 03:31 11 0

संदर्भ 

केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में केंद्र सरकार के संशोधनों का विरोध किया गया है।

केरल सरकार का विरोध

  • केरल सरकार केरल तट पर अपतटीय खनन का विरोध करती है और केंद्र सरकार से अपतटीय खनन से संबंधित संशोधन और उसके बाद की सभी कार्रवाइयों को तत्काल वापस लेने की माँग करती है।
  • केंद्रीय खनन मंत्रालय ने, केरल के पारंपरिक मत्स्यपालन वाले क्षेत्र कोल्लम में खनिज खनन नीलामी आयोजित करने का निर्णय किया है।
  • कारण: अपतटीय खनन से राज्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं-
    • समुद्री संसाधन: गहन समुद्र में खनन से समुद्री जीवन का विनाश हो सकता है, समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ सकती है, महासागरों से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और महासागरीय जल में निक्षेप जमा हो सकते है।
    • राष्ट्रीय सुरक्षा: यह नीति निजी संस्थाओं को गहन समुद्र में पाए जाने वाले रणनीतिक खनिजों तक पहुँच प्रदान करेगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं।
    • अर्थव्यवस्था: इसका केरल के मछुआरा समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा और लाखों मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी, जो राज्य के समृद्ध समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन

  • यह संशोधन वर्ष 2023 में पारित किया गया था।
  • संशोधन गहन समुद्र में खनिज अन्वेषण और खनन में निजी भागीदारी की अनुमति देता है तथा केंद्रीय खनन मंत्रालय को गहन समुद्र में खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
  • मुख्य प्रावधान
    • नीलामी आधारित आवंटन: अपतटीय खनिज निष्कर्षण अधिकार नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएँगे, जिससे विवेकाधीन आवंटन समाप्त हो जाएगा।
    • समग्र लाइसेंस: अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों दोनों के लिए एक एकल “समग्र लाइसेंस” जारी किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
    • उत्पादन पट्टे की निश्चित अवधि: उत्पादन पट्टे 50 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए दिए जाएँगे।
    • प्रतिबंध: अधिकतम क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है केवल एक इकाई खनिज निष्कर्षण के लिए अधिग्रहित कर सकती है।
    • सरकारी प्राथमिकता: खनिज भंडार, विशेष रूप से परमाणु खनिजों वाले विशिष्ट अपतटीय क्षेत्र, सरकारी कंपनियों या सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित किए जाएँगे।
    • अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट: अपतटीय खनिज निष्कर्षण से प्राप्त धन का प्रबंधन करने के लिए एक समर्पित ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसका उपयोग प्रभावित समुदायों के लाभ के लिए किया जा सकता है।

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