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विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक, 2025

Lokesh Pal April 07, 2025 02:33 44 0

संदर्भ

विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक, 2025 को राज्यसभा में पहले ही स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में लोकसभा में पारित कर दिया गया।

विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक, 2025 के बारे में

  • उद्देश्य: भारत के विमान पट्टे और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।
  • यह भारत के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • यह विधेयक वर्ष 2001 के केप टाउन कन्वेंशन के ढाँचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पट्टे समझौतों को सरल और मानकीकृत करना था।
    • भारत ने औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में इस कन्वेंशन को अपनाया था, लेकिन कानूनी प्रवर्तन में खामियों के कारण पट्टे की लागत बढ़ गई, जो आम तौर पर अन्य देशों की तुलना में 8 से 10 प्रतिशत अधिक है।
  • इस विधेयक के साथ, भारत उन खामियों को दूर करना चाहता है, विमान वित्तपोषकों को कानूनी निश्चितता प्रदान करना तथा भारतीय वाहकों के लिए लागत कम करना चाहता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

  • केंद्र सरकार को कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
  • DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
  • DGCA विमान और संबंधित परिसंपत्तियों के पंजीकरण तथा पंजीकरण रद्द करने का काम सँभालेगा।
  • भुगतान में चूक के मामले में किसी भी वसूली कार्रवाई को शुरू करने से पूओर्व लेनदारों को DGCA को सूचित करना चाहिए।
  • चूक की स्थिति में, लेनदार दो महीने के भीतर (या आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर) वायुयान, हेलीकॉप्टर अथवा इंजन वापस ले सकते हैं।

केप टाउन कन्वेंशन

  • वर्ष 2001 के केप टाउन कन्वेंशन को औपचारिक रूप से मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।
  • यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसे चल संपत्ति-मुख्य रूप से उच्च-मूल्य, मोबाइल परिसंपत्तियों से जुड़े लेन-देन को मानकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

मुख्य विवरण

  • अंगीकरण: 16 नवंबर, 2001, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में।
  • लागू: 1 मार्च, 2006।
  • भारत ने औपचारिक रूप से इस कन्वेंशन को वर्ष 2008 में अपनाया।
  • प्रशासित: UNIDROIT (निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान)।

उद्देश्य

  • केप टाउन कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा बनाकर उच्च मूल्य वाले मोबाइल उपकरणों के वित्तपोषण और पट्टे की सुविधा प्रदान करता है।
  • इससे ऋणदाताओं के लिए जोखिम कम होता है और वित्तपोषण की लागत कम होती है।

यह तीन विशिष्ट प्रोटोकॉल पर लागू होता है

  1. विमान उपकरण (वर्ष 2001): इसे विमान प्रोटोकॉल भी कहा जाता है।
  2. रेलवे रोलिंग स्टॉक (वर्ष 2007): लक्जमबर्ग प्रोटोकॉल।
  3. अंतरिक्ष संपत्ति (वर्ष 2012): बर्लिन प्रोटोकॉल।

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