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चुनाव आयोग: 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाना

Lokesh Pal July 01, 2025 05:00 19 0

संदर्भ:

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में चुनाव नहीं लड़ा है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के बारे में:

  • ये वे राजनीतिक संगठन हैं जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, लेकिन वे राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने से संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
  • मान्यता प्राप्त पार्टियों के विपरीत, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त नहीं होते:
    • एक आरक्षित चुनाव चिन्ह।
    • मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियां।
    • दूरदर्शन या आकाशवाणी पर प्रसारण/टेलीकास्ट स्लॉट।
    • सब्सिडी वाली भूमि या कार्यालय स्थान।
    • 40 स्टार प्रचारकों को नामित करने का प्रावधान।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रदत्त प्रमुख लाभ:

  • कर छूट: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के अंतर्गत
  • चुनाव चिह्न: 10 पसंदीदा विकल्प प्रस्तुत करके मुफ्त प्रतीकों के समूह से चुनने की अनुमति (चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार)।
  • चुनाव अभियान लाभ: चुनाव अभियान के लिए 20 स्टार प्रचारकों को नामित करने की सुविधा।

वित्तीय पारदर्शिता संबंधित अनिवार्यता:

  • वार्षिक रूप से 20,000 रुपये से अधिक दान देने वाले व्यक्तिगत दान दाताओं का खुलासा करना होगा (RP ​​अधिनियम की धारा 29C)।
  • 2,000 रुपये से अधिक का दान चेक/बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।
  • अनुपालन न करने पर कर छूट समाप्त हो जाती है।

पंजीकृत राजनीतिक दल का आशय:

  • कानूनी ढांचा: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP ​​अधिनियम) की धारा 29A, ECI के साथ राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए शर्तें निर्धारित करती है।
    • किसी भी पार्टी को गठन के 30 दिनों के भीतर अपना ज्ञापन/संविधान भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा।
    • दस्तावेज़ में भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की पुष्टि होनी चाहिए।
    • भारतीय चुनाव आयोग (ECI) आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है (जैसे, पदाधिकारियों के लिए आवधिक चुनाव)।
  • अनुमोदन के बाद की स्थिति: ये पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) के रूप में पंजीकृत हैं।

राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदंड:

किसी पार्टी को किसी विशेष राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है:

  • हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त किए हों तथा कम से कम 2 विधायक प्राप्त किए हों, या
  • उस राज्य से हाल ही के लोकसभा चुनाव में 6% वैध वोट प्राप्त किया हो और कम से कम 1 सांसद चुनाव जीता हो, या
  • कुल विधानसभा सीटों में से कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, जीतें, या
  • उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों के लिए एक सांसद है, या
  • राज्य में पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त किया हो।

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

  • इसे कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, या
  • उसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट हासिल किए हों और लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीती हों, या
  • यह कुल लोकसभा सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीता हुआ है, जिसमें कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से सांसद चुने जाते हैं।

वर्तमान मुद्दा:

  • संख्याएँ: मई 2025 तक, भारत में 2,800 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, लेकिन 2024 के आम चुनावों में इनमें से केवल 750 ने ही चुनाव में प्रतिभाग किया।
  • लेटर पैडपार्टियाँ: इन दलों में से अनेक तो केवल कागज़ पर ही संचालित हो रहे हैं, जो कि कर के दुरुपयोग और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए खतरे की घंटी बजाती हैं।
  • कर छूट का दुरुपयोग: कई पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनावी भागीदारी न होने के बावजूद कर लाभ का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 13A का दुरुपयोग करते हैं, जो सक्रिय राजनीतिक संस्थाओं के लिए बनाए गए प्रावधानों का प्रभावी ढंग से दुरुपयोग है।
  • आंतरिक लोकतंत्र की चिंताएँ: कई दलों में आंतरिक-पार्टी चुनाव और पारदर्शिता का अभाव है।
  • कानूनी बाधाएं:
    • निर्वाचन आयोग के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है।
    • सर्वोच्च न्यायालय (2002, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान एवं अन्य) मामले का निर्णय: इसमें फैसला दिया गया कि भारतीय चुनाव आयोग केवल असाधारण मामलों में ही किसी दल का पंजीकरण रद्द कर सकता है
  • मौजूदा खामियां: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निम्नलिखित के लिए पंजीकरण रद्द करने के प्रावधान का अभाव है:
    • चुनाव न लड़ने की स्थिति में।
    • पार्टी के भीतर चुनाव न कराना।
    • वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

प्रमुख सिफारिशें:

  • विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): यदि कोई पार्टी 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहती है तो उसका पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की गई
  • चुनाव आयोग का 2016 का सुधार प्रस्ताव: पंजीकरण रद्द करने के अधिकार से सशक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया गया।
  • विधि आयोग (170वीं और 255वीं रिपोर्ट) ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में आंतरिक लोकतंत्र के प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की थी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: भारत के चुनाव आयोग द्वारा सैकड़ों पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से बाहर करने के कदम ने चुनाव सुधारों पर बहस को फिर से संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। इस अभ्यास में शामिल तर्क और चुनौतियों की जाँच करें।

(10 अंक, 150 शब्द)

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