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वैश्विक प्लास्टिक संधि मसौदा

Lokesh Pal August 08, 2025 02:30 8 0

संदर्भ

वैश्विक प्लास्टिक संधि (Global Plastics Treaty) के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5.2) की बैठक 5-14 अगस्त, 2025 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है।

संबंधित तथ्य

  • पाँचवें सत्र (INC-5.1) का पहला भाग 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित हुआ।

वैश्विक प्लास्टिक संधि (Global Plastics Treaty) के बारे में 

  • परिचय: वैश्विक प्लास्टिक संधि एक प्रस्तावित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर निपटान तक, प्लास्टिक के संपूर्ण जीवनचक्र में होने वाले प्रदूषण से निपटना है।

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण (Global Plastic Pollution)

  • उत्पादन का पैमाना: प्रतिवर्ष 460 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 20 मिलियन मीट्रिक टन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण में प्रवेश करता है और वर्ष 2040 तक इसमें तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है।
  • पारिस्थितिकी प्रभाव: प्लास्टिक प्रदूषण भूमि, मीठे जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, जैव विविधता को हानि पहुँचाता है, आवासों को नष्ट करता है और पारिस्थितिकी तंत्र के पतन को तीव्र करता है।
  • जलवायु परिवर्तन: प्लास्टिक का उत्पादन और क्षरण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को सीधे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जोड़ता है।

  • पहलकर्ता: यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (United Nations Environment Assembly- UNEA) में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसमें वर्ष 2025 तक एक व्यापक संधि के लिए वार्ता अनिवार्य की गई थी। इस संधि को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा अंतर-सरकारी वार्ता समिति (Intergovernmental Negotiating Committee- INC) की स्थापना की गई थी।
  • सदस्य: 170 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इस वार्ता में भाग ले रहे हैं, जिनमें विकसित और विकासशील देश, लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (Small Island Developing States- SIDS), और अफ्रीकी समूह और लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों के समूह (African Group and Group of Latin American and Caribbean Countries- GRULAC) जैसे क्षेत्रीय समूह शामिल हैं।

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता

  • बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है।
  • विखंडित राष्ट्रीय नीतियों में समुद्री अपशिष्ट और सूक्ष्म प्लास्टिक से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सामूहिक बल का अभाव है।
  • लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (Small Island Developing States- SIDS) और संवेदनशील क्षेत्रों को इस संकट में न्यूनतम योगदान के बावजूद असमान प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

संधि को अंतिम रूप देने के पिछले प्रयास

  • संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के तहत प्रारंभिक वार्ताओं ने आधार तैयार किया, लेकिन अनुपालन ढाँचों पर सहमति नहीं बन पाई।
  • बेसल कन्वेंशन संशोधनों जैसे क्षेत्रीय समझौतों ने अपशिष्ट व्यापार को संबोधित किया, लेकिन उत्पादन, उपभोग और जीवनचक्र के मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया।
  • वर्ष 2023 से अब तक हुई अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की बैठकों में परिभाषाओं और समय-सीमाओं पर प्रगति हुई, लेकिन कार्यान्वयन तंत्रों पर गतिरोध बना रहा।

संधि के विभिन्न अनुच्छेद और बाधाएँ

अनुच्छेद

प्रावधान / फोकस क्षेत्र

बाधाएँ 

अनुच्छेद-12: क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

विकासशील देशों को संधि दायित्वों के कार्यान्वयन में सहायता हेतु वित्तीय, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना अनिवार्य करता है।

संभावित बौद्धिक संपदा छूट और सहयोग ढाँचों सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तंत्रों को प्रोत्साहित करता है।

विकसित और विकासशील देशों के बीच बाध्यकारी बनाम स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर असहमति है।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के नियंत्रण और पहुँच की शर्तों पर मतभेद बने हुए हैं।

अनुच्छेद-13: कार्यान्वयन और अनुपालन

संधि दायित्वों के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुपालन समिति की स्थापना।

कार्यान्वयन में समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, समावेशी तंत्र की परिकल्पना।

दंडात्मक बनाम गैर-दंडात्मक दृष्टिकोणों पर मतभेद; कुछ राज्य प्रवर्तन उपकरणों को अस्वीकार करते हैं।

समिति संरचना, अधिकार और निर्णय लेने की शक्तियों पर असहमति बनी हुई है।

अनुच्छेद-14: राष्ट्रीय योजनाएँ

संधि के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने और घरेलू कार्रवाई के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजनाओं का आह्वान।

योजनाओं को सुसंगत कार्यान्वयन हेतु वैश्विक रिपोर्टिंग और निगरानी ढाँचों से जोड़ता है।

योजनाओं की अनिवार्य बनाम विवेकाधीन प्रकृति पर विवाद।

विविध अर्थव्यवस्थाओं पर एक समान समय-सीमा और महत्त्वाकांक्षा स्तर लागू करने की चिंताएँ।

अनुच्छेद-15: प्रभावशीलता का मूल्यांकन

वैज्ञानिक और नीतिगत संकेतकों का उपयोग करके संधि के निष्पादन का आकलन करने के लिए आवधिक समीक्षा का प्रावधान।

डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और वैश्विक मूल्यांकन को एकीकृत करता है।

मूल्यांकन विधियों और संकेतकों पर स्पष्टता का अभाव।

मानक और रिपोर्टिंग मानकों को कौन परिभाषित करेगा, इस पर विवाद के कारण देरी का जोखिम।

अनुच्छेद-16: संधि प्रभावशीलता मूल्यांकन

यह संधि अपने उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूरा करती है, इसका आकलन करने के लिए COP के नेतृत्व में आवधिक मूल्यांकन स्थापित करता है।

निरंतर सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित, वैज्ञानिक और नीति-प्रासंगिक डेटा का उपयोग करता है।

दायरे, तकनीकी बनाम सामाजिक-आर्थिक और पारंपरिक ज्ञान संकेतकों पर असहमति बनी हुई है।

कुछ राष्ट्रों की चिंताएँ कि मूल्यांकन अनुपालन उपकरण बन रहे हैं।

अनुच्छेद-17: सूचना का आदान-प्रदान

पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई में सुधार हेतु डेटा और ज्ञान साझा करने हेतु प्रणालियाँ निर्मित करता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय निर्णय लेने में सहायता के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग के साथ समन्वय करता है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता बनाम सार्वजनिक पहुँच पर मतभेद बने हुए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण अनिवार्य प्रकटीकरण का विरोध।

अनुच्छेद-20: पक्षों का सम्मेलन (COP)

कार्यान्वयन की समीक्षा, नियमों को अपनाने और वैश्विक कार्यों का समन्वय करने के लिए संधि के केंद्रीय शासी निकाय के रूप में कार्य करता है।

साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक निकायों की स्थापना कर सकता है।

अधिकार के दायरे पर असहमति, विस्तृत बनाम सीमित शक्तियाँ।

निर्णय लेने को लेकर विवाद, कुछ लोग वैकल्पिक मतदान के पक्ष में हैं, जबकि अन्य सर्वसम्मति पर जोर देते हैं।

आगे की राह

  • स्पष्ट दायित्वों को परिभाषित करना: विकसित और विकासशील देशों को क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बाध्यकारी किंतु लचीले नियमों पर सहमत होना चाहिए ताकि प्रतिबद्धताओं और पहुँच नियंत्रणों पर विवादों से बचा जा सके।
  • अनुपालन दृष्टिकोणों में संतुलन: अनुपालन तंत्र में सुविधा और जवाबदेही का मिश्रण होना चाहिए और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने वाले या भागीदारी को हतोत्साहित करने वाले दंडात्मक उपाय लागू किए बिना पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
  • राष्ट्रीय योजनाओं में सामंजस्य: राष्ट्रीय योजनाएँ महत्त्वाकांक्षी होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग समय-सीमा और लचीलेपन की अनुमति होनी चाहिए, जिससे वैश्विक स्थिरता बनाए रखते हुए एकसमान मानकों के कारण विविध अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ न पड़े।
  • मूल्यांकन प्रणालियों का मानकीकरण: प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली और संकेतकों पर सहमति होनी चाहिए, जिसमें विश्वसनीय मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने वाले समावेशी मापदंड शामिल हों।
  • COP को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाना: पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के पास संरचित निर्णय लेने के साथ एक सुपरिभाषित अधिदेश होना चाहिए, जिसमें अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने और संस्थागत निष्क्रियता को रोकने के लिए आम सहमति और वैकल्पिक मतदान प्रणाली का संयोजन हो।

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