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भारत के उप-राष्ट्रपति का चुनाव

Lokesh Pal September 11, 2025 02:37 134 0

संदर्भ

NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने 9 सितंबर, 2025 को उप-राष्ट्रपति चुनाव जीता, उन्हें 452 वोट प्राप्त हुए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए।

भारत के उप-राष्ट्रपति के बारे में

  • संवैधानिक प्रावधान: उप-राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-63 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
  • पद: भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद।

उप-राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य

  • राज्यसभा के पदेन सभापति
    • लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियों के साथ राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।
    • इस पद हेतु प्रदत्त वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।
    • बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं।
  • भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना: राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन तब करता है जब:
    • राष्ट्रपति का पद त्याग-पत्र, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है (अधिकतम छह महीने के लिए, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए)।
    • राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकता है।
    • इस अवधि के दौरान, उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है; ये कर्तव्य उप-सभापति द्वारा निभाए जाते हैं।
    • राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के नहीं।
  • राज्यसभा में उत्तराधिकार: उप-राष्ट्रपति के त्याग-पत्र, पद से हटाए जाने या मृत्यु की स्थिति में, राज्यसभा का उप-सभापति, सभापति के कार्यों का निर्वहन करता है।

राष्ट्रपति चुनाव से अंतर

  • इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं)।
  • राज्य विधानसभाएँ इसमें शामिल नहीं हैं (जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं)।

उप-राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया

  • संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-68 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, पदस्थ व्यक्ति के पद छोड़ने से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए।
  • उप-राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड (अनुच्छेद-66)
    • उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
    • राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए।
    • भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
  • चुनाव की विधि
    • उप-राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
    • निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं।
  • चुनाव प्रक्रिया: संविधान के अनुच्छेद-324 के साथ-साथ राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है।
    • राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होता है।
  • मतदान प्रणाली
    • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान किया जाता है।
    • मतदान गोपनीय होता है।
  • चुनाव विवाद और अंतिम प्राधिकार 
    • उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
    • निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती।
    • यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो घोषणा से पूर्व उप-राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहेंगे।

PW OnlyIAS विशेष

आनुपातिक प्रतिनिधित्व  प्रणाली (Proportional Representation System)

  • एक चुनावी पद्धति, जिसमें पार्टियों या उम्मीदवारों को प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें वितरित की जाती हैं, जिससे समाज के विभिन्न समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote- STV)

  • आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखते हैं।
  • मतगणना की प्रक्रिया में विजयी उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत अथवा सबसे कम समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों के मत क्रमशः शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जब तक कि आवश्यक संख्या में उम्मीदवार निर्वाचित न हो जाएँ।

निर्वाचक मंडल 

  • निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय, जिसे राष्ट्रपति या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से चुनने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
  • यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि सामूहिक रूप से पदधारी को चुनने के लिए वोट डालते हैं।

उप-राष्ट्रपति के पद की शर्तें

  • सदस्यता प्रतिबंध: उप-राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।
    • यदि ऐसा व्यक्ति उप-राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, तो संबंधित सदन में उसका स्थान उसके पदभार ग्रहण करने की तिथि से स्वतः ही रिक्त हो जाता है।
  • लाभ के पद पर प्रतिबंध: उप-राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है।

उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल

  • अवधि: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक पद धारण करता है।
  • त्यागपत्र: राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र भेजकर किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है।
  • निष्कासन
    • उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत (अर्थात सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत) द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है।
    • किसी महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और संविधान में हटाने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं है।
    • हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है।
    • सूचना की आवश्यकता: राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व कम-से-कम 14 दिन का नोटिस देना होगा।
  • निरंतरता: वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर तब तक बना रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।
  • पुनर्निर्वाचन: असीमित संख्या में कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित होने हेतु पात्र।

उप-राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति

निम्नलिखित मामलों में रिक्ति हो सकती है:

  1. कार्यकाल की समाप्ति – पाँच वर्ष पूर्ण होने पर।
  2. त्यागपत्र – राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से त्यागपत्र देकर।
  3. निष्कासन – संसद के प्रस्ताव द्वारा।
  4. मृत्यु – कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर।
  5. अन्य आधार – जैसे चुनाव की अयोग्यता या अमान्यता।
  6. रिक्ति भरना
    • यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला हो → तो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होना चाहिए।
    • यदि त्याग-पत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी कारण से हो → तो चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए।
    • नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति

चुनाव वर्ष उप-राष्ट्रपति निर्वाचित
1952 डॉ. एस. राधाकृष्णन 
1957 डॉ. एस. राधाकृष्णन
1962 डॉ. जाकिर हुसैन 
1967 वी. वी. गिरि 
1969 जी. एस. पाठक 
1974 बी. डी. जत्ती
1979 एम. हिदायतुल्लाह 
1984 आर. वेंकटरमन 
1987 डॉ. शंकर दयाल शर्मा 
1992 के. आर. नारायणन
1997 कृष्ण कांत 
2002 बी. एस. शेखावत 
2007 मोहम्मद हामिद अंसारी 
2012 मोहम्मद हामिद अंसारी 
2017 एम. वेंकैया नायडू 
2022 जगदीप धनखड़ 
2025 सी. पी. राधाकृष्णन 

उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने

नाम चुनाव वर्ष
डॉ. एस. राधाकृष्णन 1962
डॉ. जाकिर हुसैन  1967
वी. वी. गिरि 1969
आर. वेंकटरमन  1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा  1992
के. आर. नारायणन 1997

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