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भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि

Lokesh Pal November 25, 2025 02:00 6 0

संदर्भ

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए भारत को आधिकारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

  • बांग्लादेश ने भारत से आग्रह किया है कि वह शेख हसीना को ‘बिना किसी और देरी’ के सौंप दे, इसे भारत की संधि-आधारित बाध्यता बताया गया है।

भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के बारे में

  • परिचय
    • भारत और बांग्लादेश ने आपराधिक न्याय, आतंकवाद-निरोध और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु जनवरी 2013 में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए।
    • आपसी विधिक सहायता: संधि दोनों देशों को ऐसे व्यक्तियों को सौंपने में सक्षम बनाती है, जो गंभीर अपराधों के लिए वांछित हों और एक-दूसरे के क्षेत्र में निवासरत हो।
    • अतिरिक्त-क्षेत्रीय अपराध: दायित्व तब भी लागू होता है, जब अपराध, अनुरोध करने वाले राज्य के बाहर किया गया हो, बशर्ते दोनों देशों के विधि-विधान में वह अपराध दंडनीय हो।
  • संधि का दायरा
    • द्वैध दंडनीयता: संधि उन अभियुक्तों या दोषसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करती है, जिनका अपराध प्रत्यर्पण योग्य हो तथा दोनों देशों के कानूनों में उस पर कम-से-कम एक वर्ष का कारावास संबंधी दंड निर्धारित हो (द्वैध दंडनीयता सिद्धांत)।
    • गंभीर अपराध: इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध, हत्या, अपहरण, मादक-द्रव्य तस्करी और आर्थिक अपराध शामिल हैं।
    • विस्तारित दायित्व: अपराध के प्रयास, सहायता, उकसावे, षड्यंत्र या सह-अपराधी के रूप में किसी भी प्रकार की भागीदारी भी प्रत्यर्पण के दायरे में सम्मिलित होती है।
  • मुख्य प्रावधान
    • राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं: व्यक्ति को राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के लिए प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।
      • अपवर्जन: गंभीर अपराध-जैसे हत्या, अनैच्छिक हत्या, अपहरण, आतंकवाद-संबंधी कृत्य, बम विस्फोट, आग्नेयास्त्रों का उपयोग तथा बहुपक्षीय संधियों के अंतर्गत अपराध-राजनीतिक अपराध की श्रेणी से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं।
    • उत्पीड़न से संरक्षण: यदि अनुरोध नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से प्रतीत हो, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार कर दिया जाएगा।
    • विशेषता का नियम
      • सीमित अभियोजन: प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्यर्पण स्वीकृत किया गया है।
      • तृतीय देश को प्रत्यर्पण: किसी तीसरे देश को पुनः-प्रत्यर्पण हेतु अनुरोधित व्यक्ति के मूल राज्य की सहमति अनिवार्य होती है।
    • प्रमाण–आधारित आवश्यकता: अनुरोध में पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य और आवश्यक दस्तावेज शामिल होना अनिवार्य है।
    • घरेलू अभियोजन विकल्प: यदि आरोपी पर वही अपराध घरेलू रूप से अभियोजित किया जा सकता हो, तो अनुरोधित राज्य प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।
  • अनिवार्य अस्वीकृति के आधार
    • सामान्य प्रकृति के या पुराने अपराध: प्रत्यर्पण से इनकार किया जाना चाहिए, यदि अपराध सामान्य प्रकृति का हो, समय सीमा के कारण पुराना हो चुका हो या अनुरोध सद्भावना के बिना किया गया हो।
    • सैन्य अपराध: केवल सैन्य अपराधों के लिए भी प्रत्यर्पण वर्जित है।
    • एक वर्ष से कम दंड: यदि दोषसिद्ध व्यक्ति को एक वर्ष से कम दंड मिला हो तो भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

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