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Lokesh Pal
February 03, 2026 05:15
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि महावारी स्वच्छता अनुच्छेद 21 (मानव जीवन के अधिकार सहित गरिमा) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
समानता, गरिमा, शिक्षा और जवाबदेही को एकीकृत करके, सर्वोच्च न्यायालय ने महावारी को न्यायसंगत संवैधानिक मुद्दा के रूप में पुनर्परिभाषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बहिष्कार का जिम्मेदार लड़कियां नहीं बल्कि प्रणालीगत विफलता है।
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