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Lokesh Pal
February 14, 2026 03:16
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हाल ही में राज्यसभा के एक सांसद ने संसद में ‘राइट टू रिकॉल’ कानून लागू करने का प्रस्ताव रखा है, उनका तर्क है कि मतदाताओं को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही गैर-कार्यशील प्रतिनिधियों को हटा देना चाहिए।
‘राइट टू रिकॉल’ जवाबदेही को मजबूत करता है, लेकिन अस्थिरता, राजनीतिक दुरुपयोग और प्रतिनिधि लोकतंत्र के क्षरण को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
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