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दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण (Disabled staff to get quota in promotion)

Samsul Ansari December 30, 2023 10:35 236 0

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार में ग्रुप A के निम्न स्तरीय पदों तक पदोन्नति में आरक्षण के लिए 30 जून, 2016 को आधार मानते हुए भूतलक्षी प्रभाव के तहत दिव्यांग व्यक्तियों पर विचार किया जा सकेगा।

संबंधित तथ्य

30 जून, 2016 को आधार मानने का कारण

  • 30 जून, 2016 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, भले ही पद आरक्षण के माध्यम से भरे गए हों या नहीं।

संबंधित मुद्दा

  • दिव्यांग उम्मीदवार एक दशक से अधिक समय से पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 
    • इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की कई पीठों द्वारा विचार किया जा चुका  है। 
    • वर्ष 2021 के एक आदेश में न्यायालय ने आखिरकार पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को बरकरार रखा, जिसके बाद सरकार ने इसके कार्यान्वयन संबंधी नियम जारी किए थे।

वर्तमान वाद

  • अवमानना ​​​​याचिका: वर्ष 2023 में एक याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया कि न्यायालय के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है।
  • हालाँकि इस न्यायालय का वो निर्णय जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, 15 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है।
  • यह वर्ष 1995 के अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने वाले 30 जून, 2016 को दिए गए निर्णय से संबंधित है।
  • इसलिए प्रतिवादी को कम-से-कम उन लोगों को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति देने पर विचार करना होगा जो पहले की तारीख से पात्र हैं।

सरकार द्वारा जारी नियम

  • कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कानूनी मामलों के विभाग के साथ परामर्श के बाद दिव्यांग उम्मीदवारों को 30 जून, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था।

नियमों से संबंधित प्रावधान

  • वित्तीय बकाया का प्रावधान नहीं: DoPT द्वारा जारी किए गए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि जो उम्मीदवार भूतलक्षी प्रभाव के आधार पर इस पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, उन्हें उस तिथि से कोई वित्तीय बकाया नहीं मिलेगा, जिस दिन वे अपने पदोन्नत पद का कार्यभार सँभालने के पात्र बन गए।
  • वरिष्ठता सूची में परिवर्तन: 30 जून, 2016 की कट-ऑफ और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच उम्मीदवारों को भूतलक्षी पदोन्नति की अनुमति देने से वरिष्ठता सूची में पूरी तरह से परिवर्तन आएगा। 
  • अतिरिक्त पदों का सृजन: इस स्थिति से बचने के लिए ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों के ग्रहणाधिकार को 30.6.2016 या उसके बाद की तारीख से समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकते हैं, जब वे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाने के लिए पात्र हो जाते हैं।
  • पदोन्नति की यह प्रणाली उन दिव्यांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जो पहले ही विभिन्न अदालती निर्णयों के अनुसरण में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं।

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-16(4): इसके अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 
  • अनुच्छेद-16(4A): इसके अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 
  • अनुच्छेद-16(4B): इस अनुच्छेद को 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रिक्त SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित करना है। 
  • अनुच्छेद-335: इसके अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। 
  • 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद-335 में एक शर्त सम्मिलित की गई, जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाती है।

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