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वे महिलाएँ जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी (Women who fought for our rights)

Samsul Ansari January 30, 2024 11:03 151 0

संदर्भ 

26 जनवरी, 2024 को, भारत ने अपना 75वाँ गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें संस्कृति, विविधता, सैन्य शक्ति, महिला सशक्तीकरण और ‘विकसित भारत’ तथा ‘भारत के लोकतंत्र की मातृका’ (Loktantra ki Matruka) का प्रदर्शन किया गया | भारत की इस डायमंड जुबली का नेतृत्व देश की निपुण महिलाओं द्वारा किया गया।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: नेहरू रिपोर्ट, महिला भारतीय संघ, भारत सरकार अधिनियम, 1919, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम कुदसिया अजीजा रसूल

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र भारत में नारीवादी आंदोलनों की भूमिका।

नारीवादी आंदोलन, महिला अधिकार और संविधान

  • संविधान, एक जीवित दस्तावेज: संविधान की कल्पना एक जीवित दस्तावेज के रूप में की गई थी, जो सरकारों को समय की माँग के अनुसार गणतंत्र के रूप में बदलने की अनुमति देता था।
  • नारीवादी आंदोलनों की भूमिका: स्वतंत्रता-पूर्व भारत में नारीवादी आंदोलनों ने संविधान में महिलाओं के अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वोट देने का अधिकार: यह दावा किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही यह अधिकार “दिया गया” था। 

वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं द्वारा किया गया प्रयास

  • माँगों का एक ज्ञापन: वर्ष 1917 में, महिलाओं को मताधिकार देने के लिए पहली आधिकारिक माँगों में से एक, जब महिला कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोंटेग्यु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को माँगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिन्हें भारत के लिए स्वशासन की एक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था।
  • IWA का गठन: वर्ष 1917 में, महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए महिला भारतीय संघ (WIA) का गठन किया गया था।
    • यह महिला मताधिकार की वकालत करने वाली पहली राष्ट्रीय संस्था थी।
  • समर्थन के लिए यात्रा: वर्ष 1918 में, WIA और अन्य लोगों ने अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की।
  • समाधान के लिए कार्रवाई: सरोजिनी नायडू ने बीजापुर और बॉम्बे में कांग्रेस सत्रों में महिलाओं के मताधिकार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को काँग्रेस पार्टी तक पहुँचाया।
  • पहली जीत: पहली जीत भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अधिनियमन के साथ हुई, जिसने प्रांतीय विधायिकाओं को महिलाओं को मताधिकार देने की अनुमति दी।
  • अधिकार देने वाला पहला राज्य: वर्ष 1921 में, मद्रास, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला प्रांत बना, उसके बाद बॉम्बे और संयुक्त प्रांत बने।
  • बंगाल में अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर अभियान: मताधिकार विधेयक बंगाल विधान परिषद में निरस्त हो गया। बंगीय नारी समाज के नेतृत्व में मताधिकारवादियों ने चार वर्षों तक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1925 में विधेयक को पारित किया जा सका ।
  • महिलाओं के लिए चुनौती: वोट देने का अधिकार, वाकई में गौरव की बात थी, इसके अलावा, महिलाओं को अभी भी विधायी निकायों में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था।

वोट देने के अधिकार पर नेहरू रिपोर्ट

  • समान नागरिक अधिकारों की माँग: नेहरू रिपोर्ट, एक मसौदा संविधान, जिसे वर्ष 1929 में एक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकारों का आह्वान किया गया था।
  • हालाँकि, ब्रिटेन इस अधिकार का विस्तार करने का इच्छुक नहीं था।
  • समर्थन के लिए यात्रा: अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए, राजकुमारी अमृत कौर और शरीफा हामिद अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्र संघ में याचिका दायर करने के लिए लंदन और फिर जिनेवा की यात्रा की।
  • उपलब्धि: भारत सरकार अधिनियम 1935 में वोट देने के अधिकार का विस्तार किया गया और सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
  • वर्ष 1936-37 के चुनावों में कई महिलाओं ने चुनाव लड़ा और प्रांतीय सरकारों में शामिल हुईं तथा महिला नेताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार के लिए व्यापक स्तर पर अपनी स्वीकृति दी।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) के गठन द्वारा सक्रियता के क्षेत्र का विस्तार

  • सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्र: महिलाओं की सक्रियता सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों तक विस्तृत है।
  • गठन: वर्ष 1927 में, कई महिला नेतृत्व वाले संगठनों ने AIWC के गठन के लिए एक साथ आए ।
  • प्रारंभ में, AIWC ने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। बाद में, इसने बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित करने, सहमति की उम्र बढ़ाने और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया।
  • विश्वास: AIWC का मानना ​​था कि विभिन्न धार्मिक कानूनों (पर्सनल कोड) में सुधार के बिना महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है।
  • भारतीय महिला अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर को अपनाना: वर्ष 1945-46 में, AIWC ने इस चार्टर को अपनाया, जिसमें सभी क्षेत्रों में समानता की माँग की गई।
  • सशक्तीकरण के लिए: इसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर दिया और घरेलू काम के मूल्य को औपचारिक रूप से पहचानने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
  • संपूर्ण सुधारों का आह्वान: चार्टर ने व्यक्तिगत संहिताओं में व्यापक सुधारों की वकालत की, तलाक की स्वतंत्रता और समान संपत्ति तथा विरासत अधिकारों की माँग की। इनमें से कुछ माँगों को हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया और एक दशक बाद अधिनियमित किया गया।

धार्मिक आधार पर सीटों के आरक्षण के प्रश्न पर

  • विभाजन के बाद, एक प्रमुख मुद्दा धार्मिक आधार पर सीटों का आरक्षण था।
  • उन्मूलन: संविधान सभा में, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम कुदसिया ऐजाज रसूल ने किसी भी विशेष विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए अपील की।
  • अंततः आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति तक ही सीमित कर दिया गया।
  • सांप्रदायिक विभाजन का डर: एआईडब्ल्यूसी अलग निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ था और उसका मानना ​​था कि आरक्षण से सांप्रदायिक विभाजन गहराता है, उन्होंने महिला आरक्षण के खिलाफ भी तर्क दिया।
  • इन मुद्दों ने महिला आंदोलन के भीतर विविध विश्व दृष्टिकोण को दर्शाते हुए एआईडब्ल्यूसी के भीतर दरार पैदा कर दी।

निष्कर्ष

पिछले 70 वर्षों में, नारीवादियों ने महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कानूनों, नीतियों और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने का प्रयास किया है। यह 75वाँ गणतंत्र दिवस उन महिलाओं के योगदान को सम्मान देने और उनके योगदान को स्वीकार करने का एक उपयुक्त अवसर है।

                                                                                                                                   News Source: The Indian Express

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