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गैर-आरक्षण नीति पर यूजीसी के दिशा-निर्देश (UGC Guidelines on Non-Reservation Policy)

Samsul Ansari January 30, 2024 03:54 179 0

संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्पष्ट किया है, UGC के मसौदा दिशा-निर्देशों में किसी भी आरक्षित संकाय के पदों को अनारक्षित करने की नीति को समाप्त कर दिया गया है।

संबंधित तथ्य

  • ‘उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अंतिम प्रारूप (Draft) दिशा-निर्देश 28 जनवरी तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए गए थे।
  • मसौदा दिशा-निर्देश: यह मसौदा लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक डॉ. एच.एस. राणा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति ने तैयार किया है।
  • पदोन्नति के मामले में आरक्षण की समाप्ति : इस मसौदे में कहा गया था कि यदि पदोन्नति के मामले में यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है और अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है।
    • ऐसे मामलों में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने की मंजूरी देने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को सौंपी गई है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

  • अनुच्छेद-15(4): यह राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके तहत  नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
    • अनुच्छेद-15(6): 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।
  • अनुच्छेद-16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का अधिकार।
    • अनुच्छेद-16(4): यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका राज्य की राय में तथा राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
    • अनुच्छेद-16(4A): यह 85वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, परिणामी वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान को निर्देशित करता है।
    • अनुच्छेद-16(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रारूप दिशा-निर्देश

  • रिक्त कोटा के आरक्षण को रद्द करने का प्रावधान: इसमें कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में एसटी/एससी और ओबीसी श्रेणी के किसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खाली पड़े पदों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, बशर्ते विश्वविद्यालय इसके लिए पर्याप्त कारण/स्पष्टीकरण दे। 
  • प्रस्ताव: इसमें पदनाम, वेतनमान, सेवा का नाम, जिम्मेदारियाँ, आवश्यक योग्यताएँ, पद भरने के लिए किए गए प्रयास और इसे खाली रहने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, जैसी जानकारी शामिल होगी।
    • समूह ए और बी पद: आरक्षण रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
    • ग्रुप सी और डी पद: प्रस्ताव को विशेष अनुमति के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था) को भेजा जाना चाहिए।

वर्तमान भर्ती नीति (Current Recruitment Policy)

  • केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (Central Educational Institutions) में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के तहत सभी पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है।
  • कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) असाधारण परिस्थितियों में विशेष रूप से ग्रुप ए पदों के लिए आरक्षण रद्द करने की अनुमति देता है लेकिन इस प्रावधान को विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किया गया है। 
  • रिक्त कोटा पदों को पुनः विज्ञापित किया जाता है और विश्वविद्यालय उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान होने तक विशेष भर्ती अभियान आयोजित करते हैं।

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