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Lokesh Pal
February 08, 2024 06:35
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हाल ही में लोकसभा में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) सूची में शामिल के लिए ‘संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2023’ पारित किया गया।
भारत में अनुसूचित जनजातियाँ
किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति स्थिति स्थापित करने के लिए मानदंडभारत के रजिस्ट्रार जनरल, लोकुर समिति (वर्ष 1965) द्वारा दी गई कुछ विशेषताओं के आधार पर एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes-NCST):
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राष्ट्रपति की सहमति: विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तथा इसके पारित होने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय से इसकी अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें किसी समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ने या हटाने के लिए अनुच्छेद-341 और 342 में निहित शक्तियों के तहत परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया जाता है।
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