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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023)

Samsul Ansari December 14, 2023 01:15 412 0

 भारतीय संविधान

संदर्भ

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति शर्तों को विनियमित करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।

संबंधित तथ्य

  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था।
  • यह विधेयक वर्ष 1991 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है क्योंकि पहले के अधिनियम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के संबंध में कोई खंड नहीं था।
  • ध्यातव्य है कि मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर फैसले में कहा था कि जब तक सरकार इस पर कानून नहीं बनाती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन तीन सदस्यीय पैनल, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, द्वारा किया जाएगा।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

  • यह विधेयक निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करता है।
  • नए संशोधन विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन आयोग का चयन करने वाले पैनल से हटाकर और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।
    • अतः इस विधेयक के अनुसार अब निर्वाचन आयुक्तों के चयन पैनल में निम्नलिखित लोग शमिल होंगे-
      • प्रधानमंत्री, 
      • विपक्ष का नेता और 
      • प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देशित कैबिनेट मंत्री
    • संविधान का अनुच्छेद-324(2) निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है।
  • सर्च कमिटी: चयन समिति को निर्वाचन आयुक्तों के चयन पर विचार करने के लिए सर्च कमिटी पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। 
    • सर्च कमिटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। 
    • इसमें दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। 
    • उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। 
    • चयन समिति उन उम्मीदवारों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें खोजबीन समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है।
  • CEC और EC के लिए योग्यता: जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर है या ऐसे पद पर रह चुका है, वह सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा। 
    • ऐसे व्यक्तियों के पास चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

  • भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 के अंतर्गत एक स्‍वायत्त संवैधानिक निकाय है। 
  • यह भारत में संघ एवं राज्‍य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। 
  • यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्‍यसभा, राज्‍यविधान सभाओं, देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है।

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