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वित्तीय आसूचना इकाई: भारत द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जुर्माना

Lokesh Pal March 02, 2024 05:44 115 0

संदर्भ

हाल ही में वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) द्वारा PMLA के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया।

संबंधित तथ्य 

  • कार्रवाई का आधार: यह आदेश FIU-IND के निदेशक द्वारा ‘धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002’ की धारा 13(2)(d) के अंतर्गतधन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005’ के तहत जारी किया गया था।
  • आरोप: पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध जाँच की शुरुआत कुछ कंपनियों/इकाइयों पर धन शोधन के आरोपों के बाद की गई थी, आरोपों में कहा गया कि ये कंपनियाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संबंधित बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन जुए/बेटिंग के आयोजन और सुविधा प्रदान करने आदि जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल थीं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

  • यह अधिनियम धन शोधन को रोकने और धन शोधन से अर्जित या इसमें शामिल धन या संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है।
  • यह  धन शोधन के मामलों से निपटने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ।
  • कार्यान्वयन संस्थान: FIU-IND निदेशक को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसके तहत विशेष और समवर्ती शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
  • उद्देश्य: यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, मध्यस्थों और निर्दिष्ट व्यवसाय या पेशे से जुड़े व्यक्तियों पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और FIU-IND को जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व प्रदान करता है।
  • दंड: अपराध के लिए कम-से-कम तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिल सकती है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही दोषियों को जुर्माना भी देना होगा।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit- India or FIU-IND)

  • स्थापना: यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्थापित की गई थी।
  • उद्देश्य: यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  • नोडल मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय
  • आदेशित: FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है और सीधे आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
  • संरचना: इसके पास 75 कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है।FIU एक बहु-विषयक निकाय है जिसके स्टाफ विभिन्न एजेंसियों से शामिल होता है, जैसे:
    • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), विधि कार्य विभाग तथा अन्य आसूचना एजेंसियाँ आदि।
  • FIU-IND के कार्य
    • सूचना का संग्रह: विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं से नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTRs), गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (NTRs), अंतर्राष्ट्रीय वायर स्थानांतरण रिपोर्ट (CBWTRs), अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री पर रिपोर्ट (IPRs) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करना।
    • समन्वय और क्षमता निर्माण: यह धन शोधन व आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खुफिया, जाँच एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तरदायी है।

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