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Lokesh Pal April 18, 2024 05:00 187 0
हाल ही में, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 144 का हवाला देते हुये, पुणे पुलिस आयुक्त (अमितेश कुमार) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा ट्रैफिक सिग्नलस, निजी आवासों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील एवं लोकतान्त्रिक देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी कदम उठाये जाने चाहिए। अतः इस प्रकार के संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक विषय भिक्षावृति और हाशिये पर धकेले जाने के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए दंडात्मक उपायों के बजाय सहायक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है ।
Source: The Indian Express
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