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सामान्य मतदान प्रक्रिया में व्यवधान

Lokesh Pal April 29, 2024 06:15 162 0

संदर्भ

भारत के चुनाव आयोग (EC) ने मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों एवं अरुणाचल के 8 मतदान केंद्रों पर 19 अप्रैल को हुए चुनावों को रद्द करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 (2) एवं 58 A (2) का उपयोग किया। 

संबंधित तथ्य

  • मतदान प्रक्रिया में व्यवधानों को संबोधित करने के लिए रूपरेखा: भारत के चुनाव कानून उन स्थितियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जहाँ सामान्य मतदान प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित होती है, जिसमें EVM को नुकसान, बूथ-कैप्चरिंग, प्राकृतिक आपदाएँ या उम्मीदवार की मृत्यु शामिल है।
    • पुनर्मतदान, स्थगन एवं मतदान को रद्द करने के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा निर्बाध बनी रहे।

मतदान प्रक्रिया में विभिन्न व्यवधान एवं चुनाव आयोग के लिए उपलब्ध विकल्प

अवरोधों

RPA के अनुसार परिभाषा

उपलब्ध विकल्प

जानबूझकर तोड़फोड़ करना, EVM छीन लेना

RPA की धारा 58 के तहत, चुनाव आयोग किसी मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित कर सकता है यदि:

  • एक अनधिकृत व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कोई भी EVM ले गया है
  • किसी भी EVM को गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है, या खो दिया गया है, या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।
  • वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी EVM में यांत्रिक खराबी आ जाती है।
  • रिटर्निंग ऑफिसर (RO) तुरंत चुनाव आयोग एवं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रासंगिक तथ्यों एवं भौतिक परिस्थितियों के बारे में सूचित करता है, जिस पर विचार करने के बाद, चुनाव आयोग मतदान को शून्य घोषित कर सकता है और नए मतदान के लिए औपचारिक रूप से तारीख एवं समय तय कर सकता है।
  • इसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों को लिखित रूप से सूचित किया जाता है।
  • मतदाताओं को सूचित करने के लिए मतदान क्षेत्र में घोषणा के साथ सार्वजनिक स्थानों पर एक नोटिस भी चस्पा किया जाता है।
  • सभी मतदाताओं को नए सिरे से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
  • पुनर्मतदान के दौरान, मतदाताओं की बाईं मध्यमा उंगलियों पर मूल मतदान के दौरान बने निशान (उनकी बाईं तर्जनी पर) के बीच अंतर करने के लिए स्याही लगाई जाती है।
बूथ कैप्चरिंग RPA की धारा 135A में परिभाषित बूथ-कैप्चरिंग में शामिल हैं:

  • किसी मतदान केंद्र पर कब्जा करना, जिससे चुनाव का संचालन प्रभावित हो।
  • किसी मतदान केंद्र पर कब्जा करना, केवल अपने या उनके समर्थकों को मतदान करने की अनुमति देना
  • किसी भी मतदाता को डराना या धमकाना एवं उसे मतदान केंद्र पर जाने से रोकना।
  • किसी मतगणना स्थल पर कब्जा कर लेने से वोटों की गिनती प्रभावित होती है।
  • उपरोक्त किसी भी गतिविधि में सरकारी सेवा में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी।

बूथ कैप्चरिंग के लिए कम-से-कम एक वर्ष की सजा हो सकती है, जिसे आम लोगों के लिए तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एवं कम-से-कम तीन वर्ष की सजा हो सकती है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है।

  • धारा 58A के तहत, यदि किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49X के तहत मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी तुरंत ईवीएम की नियंत्रण इकाई को बंद कर देता है और मतपत्र इकाइयों को नियंत्रण इकाई से अलग कर देता है।.
  • फिर वह RO को सूचित करता है
  • भौतिक तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है
  • उस मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित करें एवं नई तारीख पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश दें।
  • यदि बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, या इससे वोटों की गिनती प्रभावित हुई है, तो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।
प्राकृतिक आपदाएँ, मतदान में अन्य व्यवधान किसी मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित स्थिति में RPA की धारा 57(1) के तहत मतदान स्थगित कर सकता है:

  • बाढ़, भयंकर तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा।
  • EVM, मतदाता सूची आदि जैसी आवश्यक मतदान सामग्री का न मिलना या खो जाना या क्षतिग्रस्त होना
  • किसी दंगे या हिंसा के कारण रुकावट या बाधा।
  • रुकावट या किसी अन्य गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल का न आना।
  • EVM में खराबी या किसी अन्य कारण से निर्धारित समय से दो घंटे के भीतर मतदान शुरू नहीं हो पाना।
तिथि और समय पर चुनाव आयोग की मंजूरी मांगने के बाद, स्थगित मतदान उसी चरण से पुनः शुरू होगा जिस पर इसे स्थगन से ठीक पहले छोड़ा गया था।

  • चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को सूचित किया जाता है, एवं केवल उन मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जाती है जिन्होंने मतदान स्थगित होने से पहले मतदान नहीं किया है।
एक उम्मीदवार की मृत्यु यदि वैध नामांकन वाले उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद मतदान शुरू होने तक किसी भी समय मृत्यु हो जाती है।

वर्ष 1996 में संशोधित RPA की धारा 52 के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में ही मतदान स्थगित किया जाएगा।

  • RO चुनाव आयोग को तथ्य बताता है एवं चुनाव आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक मतदान स्थगित करने का आदेश देता है।
  • इसके बाद चुनाव आयोग संबंधित राजनीतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए कहता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951

  • यह संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के चुनावों के संचालन, भ्रष्ट आचरण एवं चुनावों के दौरान या उसके संबंध में होने वाले अन्य अपराधों का प्रावधान करता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के महत्त्वपूर्ण प्रावधान

  • चुनावों एवं उप-चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
  • चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी उपलब्ध कराता है।
  • राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
  • सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ निर्दिष्ट करता है।
  • भ्रष्ट आचरण एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
  • चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों एवं विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

RPA, 1950 एवं RPA, 1951 के बीच अंतर

RPA, 1950

RPA, 1951

लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के उद्देश्य से सीटों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

संसद के सदनों एवं लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संचालन की पद्धति
ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यता उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ।
मतदाता सूची तैयार करने की पद्धति। ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण एवं अन्य अपराध।
राज्य सभा में सीटें भरने संबंधी प्रक्रियाएँ

चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न संदेहों एवं विवादों पर निर्णय।

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