54वीं GST परिषद की बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
54वीं GST परिषद की मुख्य विशेषताएँ
कैंसर की दवाएँ: कैंसर की दवाओं जैसे-ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन (Trastuzumab Deruxtecan), ओसिमर्टिनिब (Osimertinib) एवं ड्यूरवालुमैब (Durvalumab) पर GST दर 12% से घटाकर 5% की गई।
मेटल स्क्रैप: मेटल स्क्रैप की आपूर्ति पर ‘रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म’ (Reverse Charge Mechanism- RCM) शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
छूट: GST परिषद ने सरकारी संस्थान या अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचित अन्य संस्थान द्वारा सरकारी या निजी अनुदान का उपयोग करके अनुसंधान तथा विकास सेवाओं की आपूर्ति को छूट देने की सिफारिश की है।
GST परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य का अध्ययन करने के लिए मंत्रिसमूह (GoM) के गठन की भी सिफारिश की है।
क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess): राज्यों को वर्ष 2022 तक प्रारंभिक पाँच वर्षों के लिए (आधार वर्ष 2015-16) राज्य के राजस्व में आने वाली कमी के लिए मुआवजे की गारंटी दी जाती है।
GST क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो माह में क्षतिपूर्ति उपकर से किया जाता है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है?
सामान्यत: वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता आपूर्ति होने पर कर का भुगतान करता है।
‘रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म’ के तहत वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात् कर का भार प्राप्तकर्ता पर होता है।
उद्देश्य
विभिन्न असंगठित क्षेत्रों पर कर लगाने का दायरा बढ़ाना।
वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के विशिष्ट वर्गों को कर में छूट प्रदान करना।
सेवाओं के आयात पर कर लगाना।
GST परिषद
यह 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियमित अनुच्छेद-279A(1) के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है।
सिफारिशें: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279A(4) के अनुसार, GST परिषद संघ एवं राज्यों के लिए GST दरों की सिफारिश करती है।
GST परिषद की संरचना [अनुच्छेद-279A(2)]: GST परिषद देश भर में GST के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र एवं राज्यों के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करती है। इसकी सदस्यता में शामिल हैं:-
अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री
सदस्य: राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री
प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य, सामान्यत: वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
उपाध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है (अनुच्छेद-279A(3)।
निर्णय लेने की प्रक्रिया: GST दरें,GST परिषद की बैठकों के दौरान राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाती हैं।
GST परिषद को बैठक आयोजित करने के लिए अपने कुल सदस्यों में से कम-से-कम आधे सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यक है।
निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई वोटों के बहुमत के आधार पर किए जाते हैं।
केंद्र सरकार के वोट का मूल्यांकन कुल वोटों का एक-तिहाई होता है, जबकि सभी राज्य सामूहिक रूप से शेष दो-तिहाई मूल्य का महत्त्व रखते हैं।
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