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GST काउंसिल की 55वीं बैठक

Lokesh Pal December 26, 2024 03:29 21 0

संदर्भ

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुई।

परिषद की अनुशंसाएँ

  • वस्तुओं एवं सेवाओं की GST दरों में बदलाव

वस्तुएँ

सेवाएँ

  • ‘फोर्टिफाइड राइस कर्नेल’ पर GST दर घटाकर 5% कर दी गई।
  • सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करना, जिसमें 18% कर के अलावा अन्य इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं।
    • यह अपंजीकृत व्यक्तियों के मामले में लागू नहीं है।
  • 50% से अधिक फ्लाई ऐश सामग्री वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (Autoclaved Aerated Concrete-ACC) ब्लॉक पर 12% GST लगेगा।
  • छूट: काली मिर्च (चाहे ताजा हरी या सूखी) और किशमिश, यदि कृषक द्वारा आपूर्ति की गई हो, तो उसे छूट दी गई है।
    • जीन थेरेपी पर GST से छूट दी गई है।
  • पॉपकॉर्न के लिए 3 स्तरीय संरचना 
    • नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST आरोपित होगा, यदि इसकी पहले से पैक और लेबल के अलावा किसी अन्य रूप में आपूर्ति की जाती है।
    • यदि इसकी पहले से पैक और लेबल के रूप में आपूर्ति की जाती है तो इस पर 12% GST लगेगा।
    • कैरेमेलाइज्ड पॉपकॉर्न (चीनी कन्फेक्शनरी की श्रेणी के अंतर्गत) पर 18% GST लगेगा।
  • छूट: RBI द्वारा विनियमित ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ पात्र हैं, क्योंकि वे ‘अधिग्रहण बैंक’ के दायरे में आते हैं।
  • छूट में भुगतान गेटवे और अन्य फिनटेक सेवाएँ शामिल नहीं हैं, जिनमें निधियों का निपटान शामिल नहीं है।
  • बैंकों और NBFC द्वारा ऋण शर्तों का पालन न करने पर उधारकर्ताओं से लगाए गए और वसूले गए ‘दंडात्मक शुल्क’ पर कोई GST देय नहीं है।
  • निगमित निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रायोजन सेवाओं की आपूर्ति को ‘फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म’ के अंतर्गत लाना।
  • सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा/नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में दिए जाने वाले अंशदान पर GST से छूट।

  • अन्य परिवर्तन
    • वाउचर की कर देयता
      • ‘वाउचर’ में लेन-देन को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति।
      • ‘प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल’ आधार पर वाउचर का वितरण GST मुक्त है।
      • ‘प्रिंसिपल-टू-एजेंट’ आधार पर वितरित वाउचर, ऐसे वितरण के लिए एजेंट द्वारा लिया गया कमीशन/शुल्क या कोई अन्य राशि GST के अंतर्गत कर योग्य है।
    • ‘ट्रैक और ट्रेस’ मैकेनिज्म के लिए नया प्रावधान शामिल किया गया
      • CGST अधिनियम, 2017 में एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना।
      • यह उक्त वस्तुओं या पैकेजों पर लगाए गए विशिष्ट पहचान चिह्न पर आधारित होगा और आपूर्ति शृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने में सहायता करेगा।

अनसुलझे मुद्दे 

  • बीमा क्षेत्र के लिए पुनर्गठन और दरों का युक्तीकरण: जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए प्रस्तावित दरों में कमी से बीमा पॉलिसियों को चुनना सस्ता हो जाता और व्यापक कवरेज संभव हो जाता।
  • GST दरों का युक्तीकरण और ‘इनवर्टेड ड्यूटी’ में सुधार: वर्तमान चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को 3 टैक्स स्लैब में युक्तीकरण करने के साथ-साथ विपरीत शुल्क ढाँचे में सुधार को व्यापार एवं उद्योग पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए पुनः स्थगित कर दिया गया।
  • खाद्य वितरण ‘ई-कॉमर्स’: ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य वितरण के लिए कर दरों में संशोधन का निर्णय स्थगित कर दिया गया है।
  • ‘विमानन टरबाइन ईंधन’ को शामिल करना: इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और इसलिए यह वर्तमान में GST ढाँचे से बाहर है।

GST परिषद 

  • संवैधानिक निकाय: GST परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279A के अंतर्गत किया गया है।
  •  उद्देश्य: परिषद का प्राथमिक उद्देश्य कर दरों, छूटों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्णय लेकर कुशल GST कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
  • सचिवालय: परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है एवं केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद इसके पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
  • सदस्य 
    • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
    • राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।
    • राज्य प्रतिनिधि: वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
    • स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs- CBEC) के अध्यक्ष परिषद की सभी कार्यवाहियों में स्थायी आमंत्रित सदस्य (नॉन-वोटिंग) के रूप में होते हैं।
  • निर्णय लेना: परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाना होता है। 
    • प्रेरक मूल्य: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की अनुशंसाओं का केवल प्रेरक मूल्य है और वे केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हो सकतीं।
  • वोट का भारांक
    • केंद्र सरकार के वोट का महत्त्व उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 1/3 होगा।
    • सभी राज्य सरकारों के वोटों का महत्त्व उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 होगा।

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