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मध्यस्थों हेतु एडवाइजरी (Advisory to All Intermediaries)

Samsul Ansari December 28, 2023 01:19 212 0

संदर्भ

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी मध्यस्थों को मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का पालन करने के लिए परामर्श जारी किया।

संबंधित तथ्य

  • लक्षित उद्देश्य: यह एडवाइजरी विशेष रूप से ‘एआई-डीपफेक’ (AI – Deepfake) से प्रेरित गलत सूचना के संबंध में बढ़ती चिंताओं को लक्षित करती है।
    • इसमें मौजूदा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
  • यह एडवाइजरी डिजिटल इंडिया संवाद के दौरान की गई चर्चाओं के निष्कर्ष के रूप में सामने आई है।  

एआई-डीपफेक

  • “डीपफेक” शब्द एक AI-आधारित तकनीक को संदर्भित करता है, जो मीडिया को संश्लेषित करती है।
  • इसमें यथार्थवादी मानवीय अनुभव उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर अन्य व्यक्ति की मानवीय विशेषताओं को आरोपित करना और/या ध्वनियों में हेर-फेर करना शामिल है।

मध्यस्थों हेतु जारी एडवाइजरी संबंधी निर्देश

  • नियम 3 (1) (B): एडवाइजरी के अनुसार, मध्यस्थ निषिद्ध सामग्री, विशेष रूप से IT नियमों के नियम 3 (1) (B) के अंतर्गत निर्दिष्ट सामग्री के संबंध में उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट और सटीक रूप से सूचित किया जाना चाहिए। 
    • सेवा-शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों को पहले पंजीकरण के समय एवं नियमित अनुस्मारक के रूप में उपयोगकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, 
      • विशेष रूप से प्रत्येक बार लॉगिन करते समय और प्लेटफॉर्म पर जानकारी अपलोड/साझा करते समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
  • दंडात्मक प्रावधान संबंधी सूचना
    • डिजिटल मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम 3 (1) (B) के उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ताओं को IPC और IT अधिनियम, 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए।
    • उन्हें यह बताना चाहिए कि मध्यवर्ती संदर्भ में लागू प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ कानूनी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं।
  • भाषा संबंधी सुगमता
    • IT नियमों के ‘ड्यू डिलिजेंस सेक्शन’ के अंतर्गत नियम 3(1)(B) मध्यस्थों को अपने नियमों, विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को उपयोगकर्ता की  इच्छित भाषा में संप्रेषित करने का आदेश देता है। 
  • उपयोगकर्ताओं को हानि पहुँचाने वाले 11 सूचीबद्ध कारक
    • संबंधित प्लेटफॉर्म, उपयोगकर्ताओं को हानि पहुँचाने वाले 11 सूचीबद्ध कारक या डिजिटल रूप से निषिद्ध सामग्री से संबंधित किसी भी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संगृहीत करने, अपडेट करने या साझा करने से उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करने हेतु भी बाध्य हैं। 
      • इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित प्लेटफॉर्म गलत सूचना, झूठी या भ्रामक सामग्री और डीपफेक सहित प्रतिरूपण करने वाली सामग्री की पहचान करे और उसे तुरंत हटा दे।
  • नियम 3(1)(b)(v): यह गलत सूचना और स्पष्ट रूप से असत्य जानकारी को प्रतिबंधित करता है।
  • मंत्रालय आने वाले समय में मध्यस्थों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आईटी नियमों और/या कानून में अन्य संशोधन भी करेगा।

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