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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

Lokesh Pal February 19, 2025 02:47 288 0

संदर्भ

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner-CEC) नियुक्त किया गया है।

संबंधित तथ्य

  • उनकी नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने लिया।
  • उनकी नियुक्ति नए CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली एक सुनवाई के साथ हुई है।

CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया

  • खोज समिति
    • अध्यक्षता: कानून मंत्री (वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल)।
    • सदस्य: भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवारत दो वरिष्ठ नौकरशाह।
    • कार्य: चयन समिति के लिए पाँच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना।
  • चयन समिति
    • भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में।
    • अन्य सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)।
    • शक्ति: शॉर्टलिस्ट नामों से हटकर भी अन्य नामों पर विचार किया जा सकता है (संबंधित अधिनियम की धारा 8 के तहत)।
    • नियुक्ति: राष्ट्रपति चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति करता है।

CEC और EC के लिए योग्यता मानदंड

  • भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद पर आसीन होना चाहिए या रह चुका हो।
  • चुनाव प्रबंधन और आचरण में विशेषज्ञता के साथ ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।

सेवा की शर्तें एवं नियम

  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
  • पुनः नियुक्ति: पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
  • यदि चुनाव आयुक्त (EC) को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है: चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय चुनाव आयोग (ECI)

संवैधानिक आधार

  • संविधान का भाग XV (अनुच्छेद-324-329) चुनावों को नियंत्रित करता है।
  • भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जो भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
  • संरचना: एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त (EC)।
  • वर्तमान संरचना: एक CEC और दो EC।

शक्तियाँ एवं कार्य

  • अनुच्छेद-324: भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद-324(5) के तहत निष्कासन और सेवा शर्तें

  • CEC को हटाना: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया।
  • EC और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को हटाना: केवल CEC की सिफारिश पर ऐसा किया जा सकता है।
  • वेतन एवं भत्ते: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान।

चुनाव से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-325: किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
  • अनुच्छेद-326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए।
  • अनुच्छेद-327: संसद को चुनाव संबंधी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।
  • अनुच्छेद-328: राज्य विधानमंडल अपने-अपने राज्यों के चुनावों पर कानून बना सकते हैं।
  • अनुच्छेद-329: न्यायालय चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ वाद , 2023 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

  • पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सलाह के आधार पर की जानी चाहिए।
  • समिति की संरचना
    • प्रधानमंत्री।
    • लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)।
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)।
  • यदि कोई विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है: इस स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा।
  • संसदीय प्रतिक्रिया: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया गया।

विभिन्न आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

आयोग/न्यायालय

चयन समिति की सुझाई गई संरचना

गोस्वामी समिति (1990)
  • मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए: मुख्य न्यायाधीश + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़ी पार्टी के नेता) के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।
  • मुख्य चुनाव आयुक्तों के लिए: मुख्य न्यायाधीश + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़ी पार्टी के नेता) + मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।
संविधान (70वाँ संशोधन) विधेयक, 1990
  • राज्यसभा के सभापति + लोकसभा के अध्यक्ष + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े दल के नेता)।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयुक्त नियुक्तियों के लिए परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया गया।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (2002)
  • प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता + राज्यसभा में विपक्ष के नेता + लोकसभा अध्यक्ष + राज्यसभा के उपसभापति।
विधि आयोग (2015)
  • प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) + भारत के मुख्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय (2023)
  • प्रधानमंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) + भारत के मुख्य न्यायाधीश।

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