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राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति

Lokesh Pal December 26, 2024 03:02 22 0

संदर्भ

एक महत्त्वपूर्ण फेरबदल में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो नए राज्यपालों की नियुक्ति की और तीन अन्य को पुनः नियुक्त किया, जिससे पाँच राज्यों में नेतृत्व का पुनर्गठन हुआ।

राज्यपाल 

  • राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख: राज्यपाल, राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो कनाडाई मॉडल से सिद्धांतों को अपनाता है।
  • नियुक्ति पर कन्वेंशन: राज्यपाल को उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, जहाँ उन्हें नियुक्त किया जाता है, ताकि स्थानीय राजनीतिक प्रभावों से स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
  • मुख्यमंत्री से परामर्श: संवैधानिक तंत्र की सामंजस्यपूर्ण कार्यशैली को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं।

  • नियुक्ति: राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।
    • यह एक मनोनीत पद है, निर्वाचित नहीं।
  • कार्यकाल: राज्यपाल, राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है और उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है।
  • पद की शपथ
    • राज्यपाल को मनोनीत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है।
    • मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है।
  • राज्यपाल के विशेषाधिकार: राज्यपाल के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते।
    • ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनमें कार्यालय से संबंधित विशेषाधिकार शामिल होते हैं।

विधिक उदाहरण

  • सूर्य नारायण बनाम भारत संघ (1982): राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में राष्ट्रपति की “प्रसन्नता” न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
  • हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979): राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र और संवैधानिक है, जो केंद्र सरकार का कर्मचारी होने से अलग है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-153: प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए और एक व्यक्ति कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है।
    • यह प्रावधान वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सक्षम किया गया था।

  • नियुक्ति: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है।
  • अनुच्छेद-157 और 158: ये अनुच्छेद राज्यपाल के पद के लिए पात्रता मानदंड को परिभाषित करते हैं।
    • अनुच्छेद-163: राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन मामलों में जहाँ वे विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

राज्यपाल के लिए सिफारिश

राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें

  • राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
  • नियुक्त व्यक्ति एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, जिसका राजनीति से कोई संबंध न हो या जिसकी वर्तमान में राजनीति में कोई सक्रिय भागीदारी न रही हो।
  • राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए।
  • राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।

राज्यपाल के लिए पुंछी आयोग की सिफारिशें

  • राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। 
  • राज्यपाल ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसने हाल ही में संघ या राज्य सरकार में कोई पद धारण किया हो। 
  • राज्यपाल ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो। 
  • राज्यपाल को पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। 
  • राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
  • भूमिका
    • राज्यपाल को संघ और राज्य सरकारों के बीच सेतु का काम करना चाहिए।
    • राज्यपाल को संघ और राज्य सरकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
    • राज्यपाल को संघ सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए।

राज्यपाल को प्राप्त छूट

  • आपराधिक कार्यवाही: राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्यों के लिए भी।
  • गिरफ्तारी से सुरक्षा: राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता।
  • सिविल कार्यवाही: राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल कार्यवाही दो महीने का नोटिस दिए जाने के बाद ही शुरू की जा सकती है।

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