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केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया

Lokesh Pal January 29, 2025 03:21 111 0

संदर्भ 

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया है, जो एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का प्रावधान करती है।

  • मुद्रास्फीति सूचकांक: मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय मूल्यों का समायोजन एवं  यह सुनिश्चित करना कि पैसे की क्रय शक्ति स्थिर बनी रहे।
  • महँगाई राहत (DA): पेंशन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भत्ता, जो AICPI-IW से जुड़ा है।

संबंधित तथ्य

  • यह उन कर्मचारियों के लिए लागू है, जो NPS के तहत इस योजना को चुनते हैं।
  • 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
  • पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसके कार्यान्वयन के लिए नियम जारी करेगा।

UPS की मुख्य विशेषताएँ: सुनिश्चित पेंशन

  • सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
  • न्यूनतम अर्हक सेवा: 25 वर्ष।
  • 25 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए, पेंशन आनुपातिक होगी (न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक)।
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।
  • न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह।
  • मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं न्यूनतम पेंशन पर लागू होता है।
    • महँगाई राहत, मौजूदा सेवा कर्मचारियों के समान, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी।
  • एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा।
    • ग्रेच्युटी: प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10वाँ हिस्सा (मूल वेतन + DA)।
  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: 25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद UPS विकल्प उपलब्ध है।
    • सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होता है, जिस तिथि को कर्मचारी सेवा में बने रहते हुए सेवानिवृत्त होता है।
  • बहिष्करण: निष्कासन, बर्खास्तगी, या इस्तीफे के मामलों में कोई सुनिश्चित भुगतान की व्यवस्था नहीं है।
  • योगदान संरचना
    • कर्मचारी अंशदान: 10% (मूल वेतन + DA)।
    • सरकारी योगदान
      • मिलान योगदान (Matching contribution): व्यक्तिगत कोष का 10% (मूल वेतन + DA)।
      • अतिरिक्त योगदान (Additional contribution): पूल कॉर्पस का 8.5% (मूल वेतन + DA)।
  • कुल सरकारी योगदान: 18.5% (NPS  के तहत 14% से अधिक)।

  • व्यक्तिगत कोष: इसमें कर्मचारी एवं समान सरकारी अंशदान शामिल हैं।
    • कर्मचारी PFRDA द्वारा विनियमित निवेश विकल्प चुन सकते हैं।
    • एक ‘डिफाल्ट’ निवेश पैटर्न PFRDA द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
  • पूल कॉर्पस: इसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान शामिल है।
    • निवेश संबंधी निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

महत्त्व

  • सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
  • मुद्रास्फीति-समायोजित पेंशन सुनिश्चित करता है, जो सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती लागत से बचाता है।
  • पेंशन लाभ को सेवा वर्षों से जोड़कर दीर्घकालिक सेवा को प्रोत्साहित करता है।
  • एक सुनिश्चित पेंशन विकल्प को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को पूर्ण करता है।

UPS से जुड़ी चिंताएँ

  • बाजार जोखिम: UPS बाजार-आधारित रिटर्न को शामिल करता है, जिसका अर्थ है कि UPS  के तहत पेंशन अभी भी NPS के समान बाजार की अस्थिरता से प्रभावित हो सकती है।
  • कम गारंटी वाली पेंशन: UPS, NPS की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु यह OPS के पूर्ण गारंटीकृत लाभों के अनुकूल नहीं है।
  • सीमित लचीलापन: UPS की हाइब्रिड प्रकृति OPS की तुलना में लचीलेपन को सीमित कर सकती है। इस नई प्रणाली को अपनाने के लिए परिभाषित लाभ और अंशदान-आधारित पेंशन दोनों की बेहतर समझ की आवश्यकता हो सकती है।
  • राजनीतिक विरोध: UPS को लागू करने में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों से जो मौजूदा पेंशन योजनाओं में परिवर्तन का विरोध करते हैं।
  • लॉजिस्टिक चुनौतियाँ: बड़ी संख्या में लोगों एवं संगठनों को शामिल करने के कारण UPS को लागू करने में महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक चुनौतियाँ सामने आएँगी।
  • VRS लेने पर नुकसान: यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेता है, तो उसे VRS की तारीख से पेंशन लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद उसे पेंशन लाभ मिलेगा।

UPS, NPS एवं OPS (पुरानी पेंशन योजना) के बीच अंतर

OPS NPS UPS
प्रयोज्यता सरकारी कर्मचारी

(केंद्र एवं राज्य)

वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य। NPS के अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
पेंशन

मात्रा

अंतिम  वेतन का 50% कोई निश्चित पेंशन नहीं यह बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है। सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%।
कर्मचारी

योगदान

कोई योगदान नहीं वेतन का 10% वेतन का 10%
एकमुश्त राशि का भुगतान पेंशन का 40% एकमुश्त राशि के रूप में गणना NPS कोष का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है। सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाता है।
मुद्रास्फीति संरक्षण DA के माध्यम से गारंटी नहीं मुद्रास्फीति सूचकांक।

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