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FRA 2006 के अंतर्गत सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार

Lokesh Pal December 10, 2024 02:09 31 0

संदर्भ

हाल ही में जनजातीय बस्तियों ने तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में नगरूथु I, नगरूथु II और चिन्नारपति समुदायों को लाभान्वित किया।

प्रदत्त अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ

  • लघु वन उपज (लकड़ी को छोड़कर) संग्रह: इसमें आम, आंवला, शहद, इमली और झाड़ू बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली घास निर्मित वस्तुएँ शामिल हैं।
  • व्यक्तिगत वन अधिकार: पुरानी सरकार द्वारा आदिवासी बस्ती के 14 परिवारों को इस पुरस्कार से लाभ मिलेगा।
  • अधिकारों का उद्देश्य: अपने पूर्वजों द्वारा की जाने वाली पारंपरिक कृषि प्रथाओं के लिए मान्यता देना।
  • अनुमोदन प्रक्रिया
    • उप-विभागीय समिति: व्यक्तिगत वन अधिकारों की संस्तुति की।
    • जिला स्तरीय समिति: शीर्षकों की जाँच की और उन्हें मंजूरी प्रदान दी।
    • प्राधिकारी: कोयंबटूर जिला कलेक्टर।
  • वह अधिनियम जिसके तहत अधिकार प्रदान किए गए: वन अधिकार अधिनियम, 2006।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रावधान

  • स्वामित्व के अधिकार: अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को गाँव की सीमाओं के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से एकत्रित लघु वन उपज के स्वामित्व, उपयोग, संग्रहण और निपटान का अधिकार है।
  • वन अधिकारों के लिए पात्रता: कोई भी व्यक्ति या समुदाय वन अधिकारों का दावा कर सकता है, यदि वे 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से वन भूमि पर निवास करते रहे हों।
  • ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभा वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियाँ (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) के लिए व्यक्तिगत वन अधिकारों (IFR) और सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करती है।
  • नोडल एजेंसी: केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

FRA, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों के प्रकार

  • भूमि अधिकार: वनवासियों को उनके द्वारा कृषि की जाने वाली भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाता है, जो प्रति परिवार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सीमित है।
    • स्वामित्व केवल वर्तमान में कृषि की जाने वाली भूमि के लिए है, कोई नई भूमि नहीं दी जा सकती। 
    • विरासत के अलावा भूमि को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
  • उपयोग अधिकार: इसमें लघु वन उपज (जैसे, बाँस, तेंदू के पत्ते, जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे) निकालने के अधिकार शामिल हैं।
    • अधिकार चरागाह क्षेत्रों और पशुपालकों के मार्गों तक विस्तारित हैं।
    • लकड़ी को लघु वन उपज के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
  • राहत और विकास अधिकार
    • अवैध बेदखली या विस्थापन के मामलों में पुनर्वास के अधिकार प्रदान करता है।
    • वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के साथ बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  • वन प्रबंधन अधिकार: इसमें सतत् उपयोग के लिए सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनरोद्धार, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।

व्यक्तिगत अधिकार बनाम सामुदायिक अधिकार

विशेषता

व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)

सामुदायिक वन अधिकार (CFR)

अधिकार की प्रकृति व्यक्तियों को प्रदान किया गया। समुदायों को प्रदान किया गया।
भूमि का स्वामित्व वर्तमान में परिवार द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। सामुदायिक वन संसाधनों का स्वामित्व।
संसाधन पहुँच लघु वन उपज, चरागाह क्षेत्रों और पशुपालक मार्गों तक पहुँच।  सामुदायिक वन संसाधनों का सामूहिक प्रबंधन।
निर्णय लेना भूमि उपयोग के संबंध में व्यक्तिगत निर्णय लेना। समुदाय द्वारा सामूहिक निर्णय लेना।
पात्रता वे व्यक्ति जो पीढ़ीगत रूप से कम-से-कम 75 वर्षों से वन भूमि पर निवास कर रहे हों। वे समुदाय जो परंपरागत रूप से वन संसाधनों पर निर्भर रहे हैं।

अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 

  • अवस्थिति: तमिलनाडु के पोलाची और कोयंबटूर जिलों की अन्नामलाई पहाड़ियों में 1,400 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है।
  • दक्षिणी-पश्चिमी घाट में पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में स्थित है।

  • संरक्षित क्षेत्र
    • पूर्व: परंबिकुलम टाइगर रिजर्व।
    • दक्षिण-पश्चिम: चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान।
  • वनस्पति: वर्ष 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
    • इसमें विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जिनमें आर्द्र सदाबहार वन, अर्द्ध-सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क कांटेदार वन और शोला वन शामिल हैं।
  • जीव-जंतु: यहाँ विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, एशियाई हाथी, साँभर हिरण, चित्तीदार हिरण, ‘बार्किंग डियर’ और तेंदुए शामिल हैं।

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