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e-NWR आधारित ‘प्लेज फाइनेंसिंग’ के लिए ऋण गारंटी योजना

Lokesh Pal December 19, 2024 03:07 21 0

संदर्भ 

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने ‘e-NWR आधारित ‘प्लेज फाइनेंसिंग’ के लिए क्रेडिट गारंटी योजना’ (Credit Guarantee Scheme for e-NWR based Pledge Financing: CGS-NPF) प्रारंभ की।

‘e-NWR-आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए ऋण गारंटी योजना

  • उद्देश्य: e-NWR का लाभ उठाकर किसानों के लिए ‘फसल-पश्चात ऋण’ तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
  • बजट परिव्यय: इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये के कोष का प्रावधान किया गया है।
    • इसका उद्देश्य ‘फसल-पश्चात ऋण’ को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में कुल 5.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करना है।
  • पात्र संस्थान: सभी अनुसूचित बैंक एवं सहकारी बैंक इस योजना में भाग ले सकते हैं।
  • योजना के तहत प्रमुख कार्यान्वयन लक्ष्य
    • वेयरहाउस पंजीकरण: अगले 1-2 वर्षों में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority-WDRA) के साथ वेयरहाउस के पंजीकरण को बढ़ाकर 40,000 करना, बेहतर पहुँच के लिए खेत के करीब वेयरहाउस बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
    • जागरूकता और प्रौद्योगिकी: किसानों एवं हितधारकों के बीच योजना को बढ़ावा देना और बार-बार बैंक जाए बिना शुरू से अंत तक वित्तपोषण की सुविधा के लिए ई-किसान उपज निधि (e-Kisan Upaj Nidhi) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
    • पात्र उधारकर्ता: लघु और सीमांत किसान, महिलाएँ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति (PwD), MSME, व्यापारी, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और किसान सहकारी समितियाँ।

मापक

e-NWR-आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए ऋण गारंटी योजना संबंधी विवरण

कुल कोष  ₹1,000 करोड़
कवरेज कृषि प्रयोजनों के लिए 75 लाख रुपये तक और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।
पात्र संस्थान सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक।
पात्र उधारकर्ता लघु एवं सीमांत किसान (SMF)

महिला/SC/ST/दिव्यांग किसान

अन्य किसान, MSME, व्यापारी, FPO और किसान सहकारी समितियाँ।

शामिल जोखिम ऋण एवं वेयरहाउसमैन जोखिम
गारंटी शुल्क
  • किसानों के लिए 0.4% प्रति वर्ष
  • गैर-किसानों के लिए 1% प्रति वर्ष
गारंटी कवरेज
  • 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85%
  • SMF/महिला/SC/ST/दिव्यांगों के लिए 3 लाख से 75 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए 80%
  • अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75%

e-NWR 

  • उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा वर्ष 2011 में नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स (Negotiable Warehouse Receipts-NWR) शुरू की गईं।
  • NWR किसानों को भंडारित वस्तुओं के लिए संपार्श्विक के रूप में गोदाम रसीदों का उपयोग करके बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
  • ‘नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स’ भौतिक वस्तु को वितरित किए बिना गोदाम में संग्रहीत उस वस्तु के स्वामित्व को स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।
  • e-NWR का शुभारंभ: ‘इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स’ (e-NWR) वर्ष 2007 के वेयरहाउसिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गईं।
    • e-NWR, WDRA-मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहीत वस्तुओं के डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करते हैं और विभिन्न लेनदेन के लिए वार्ता की सुविधा प्रदान करते हैं।
  • उपयोग एवं एकीकरण: e-NWR वस्तुओं की जमा एवं निकासी की सुविधा प्रदान करती हैं तथा हस्तांतरण एवं गिरवी जैसे व्यापार लेन-देन को सक्षम करती हैं।
    • ये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होती हैं, जिससे भौतिक डिलीवरी की आवश्यकता के बिना निर्बाध व्यापार एवं स्वामित्व हस्तांतरण संभव हो पाता है।

वेयरहाउसिंग विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) 

  • WDRA एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वेयरहाउसिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत की गई है।
  • उद्देश्य: ‘नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स’ (NWR) प्रणाली को लागू करना और विनियमित करना, ताकि किसान अपने खेतों के पास वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित गोदामों में अपनी उपज का भंडारण कर सकें।

WDRA के मुख्य कार्य

  • इसके अंतर्गत आने वाले गोदामों को विनियमित करना।
  • उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक भंडारण प्रथाओं को बढ़ावा देना।
  • आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाना और ‘पोस्ट हार्वेस्टिंग’ प्रबंधन का समर्थन करना।

ई-एनडब्ल्यूआर प्लेज फाइनेंस (e-NWR Pledge Finance) 

  • गिरवी रखने की प्रक्रिया: किसान या e-NWR के अन्य धारक वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने गोदाम रसीदों को गिरवी रख सकते हैं, तथा संग्रहीत वस्तुओं का  संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
  • नियंत्रण तंत्र: जब कोई रसीद गिरवी रखी जाती है, तो e-NWR शेष राशि उधारकर्ता के खाते में रहती है, लेकिन शेष राशि पर नियंत्रण वित्तीय संस्थान को दिया जाता है।
    • ग्राहक, गिरवी रखी गई e-NWR की शेष राशि का उपयोग तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि गिरवी का निपटान नहीं हो जाता।

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