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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी

Lokesh Pal January 08, 2025 03:15 12 0

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकारों पर निर्णय लेने के लिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई।

संबंधित तथ्य

  • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में रिक्तियाँ
    • वर्तमान में CIC में सूचना आयुक्तों के आठ पद रिक्त हैं।
    • विभिन्न सरकारी विभागों से सूचना माँगने वाले नागरिकों की 23,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं।
  • राज्य सूचना आयोग
    • वर्ष 2020 से कई राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं।
    • कुछ राज्य सूचना आयोगों ने कर्मचारियों की कमी के कारण RTI अधिनियम के तहत याचिकाएँ स्वीकार करना बंद कर दिया है।

RTI Act, 2005 के बारे में 

  • अधिनियमन और कार्यान्वयन: RTI अधिनियम जून 2005 में अधिनियमित किया गया था और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ।
  • उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों (Public Authorities-PAs) के नियंत्रण में सूचना तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करना है।
  • नोडल एजेंसी: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)।
  • संस्थागत ढाँचा
    • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सूचना देने से इनकार करने के संबंध में अपीलों का समाधान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
    • नागरिकों को उनके अनुरोध के अनुसार सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officers- PIO) नियुक्त किए जाते हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

  • स्थापना: केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में CIC की स्थापना की गई थी।
  • प्रकृति: यह संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  • संरचना: CIC में शामिल हैं:
    • एक मुख्य सूचना आयुक्त।
    • अधिकतम दस सूचना आयुक्त।
  • नियुक्ति प्रक्रिया
    • मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • यह सिफारिश एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
      • अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री।
      • लोकसभा में विपक्ष के नेता।
      • प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
  • कार्यकाल और सेवा की शर्तें
    • मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया जाता है।
    • वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आयुक्तों को हटाना: राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं।
  • शक्तियाँ और कार्य
    • CIC, आरटीआई अधिनियम के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
    • इसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
      • RTI के गैर-अनुपालन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना।
      • यदि उचित आधार मौजूद हों तो स्वप्रेरणा से जाँच करना।
      • सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना, जैसे कि समन जारी करना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर देना।
    • CIC केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है।

राज्य सूचना आयोग (SIC) के बारे में

  • प्रत्येक राज्य सरकार एक SIC का गठन करती है। इसमें शामिल हैं:
    • एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC)।
    • दस राज्य सूचना आयुक्त (SICs)।
  • नियुक्ति: सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
    • अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री।
    • राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता।
    • मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री।
  • हटाना: राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं।

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